बाराबंकी श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत 01 अभियुक्त को जनपद से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया-
मामून अंसारी जिला ब्यूरो चीफ एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी
बाराबंकी श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत 01 अभियुक्त को जनपद से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया-
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में बाराबंकी पुलिस द्वारा जनपद में गुण्डा व अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धाराओं में जिलाधिकारी बाराबंकी को आख्या प्रेषित कर जनपद बाराबंकी की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित कराने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना मसौली पुलिस द्वारा अभ्यस्त अपराधी/अभियुक्त कुन्दन पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम कटरा थाना मसौली जनपद बाराबंकी के विरुद्ध बलात्कार व गाली-गलौज करने सम्बन्ध में मु0अ0सं0 523/2022 धारा 376 भादवि व मु0अ0सं0 117/2024 धारा 504/506 भादवि पंजीकृत किया गया है तथा साथ ही अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने सम्बन्धी बीट सूचना भी अंकित की गयी है।
थाना मसौली पुलिस द्वारा अभियुक्त कुन्दन उपरोक्त की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा जनपद से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया।मामून अंसारी जिला ब्यूरो चीफ एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी