खाद की दुकानों पर छापेमारी, 6 दुकानों के लाइसेंस निलंबित..

अवधेश कुमार वर्मा संवाददाता बाराबंकी

बाराबंकी जिले में कृषि विभाग द्वारा चलाया गया अभियान

जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि आज दिनांक 17.04.2026 को जनपद में उर्वरकों की निर्धारित दर पर बिक्री की जांच हेतु कुल 14 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर छापा डालकर जांच की गयी, 06 उर्वरक बिक्री केन्द्रों के उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये तथा 04 विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी
जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा तहसील फतेहपुर में 08 बिक्री केन्द्रों की जांच की गयी, जांच के दौरान जानबूझकर दुकान बन्द कर फरार हो जाने के कारण मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, मिठवारा एव असांरी खाद भण्डार बेलहरा का उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया। साथ ही लक्ष्मी खाद भण्डार, परी खाद भण्डार, आंचल खाद भण्डार, मिठवारा एवं पोरवाल ट्रेडर्स बेलहरा के अभिलेख अपूर्ण पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया।
तहसील रामनगर में श्री देशराज, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए/उर्वरक निरीक्षक द्वारा 06 उर्वरक बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान मेसर्स आमिर खाद भण्डार, आसिफ एण्ड कम्पनी, किसान सेवा केन्द्र, न्यू इण्डिया ट्रेडिंग कम्पनी, सुढ़ियामऊ के बिक्री केन्द्र बन्द पाये जाने पर उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया
उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया गया कि कृषकों को उनकी जोत एवं फसल संस्तुति के अनुसार उर्वरक पी0ओ0एस0 मशीन से बिना किसी टैगिंग के निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराये, अन्यथा कि स्थिति में सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
कृषकों से अपील की गयी कि उर्वरक अपनी जोत एवं फसल की आवश्यकता के अनुरूप पी0ओ0एस0 मशीन से निर्धारित मूल्य पर क्रय करें, यदि कोई विक्रेता अधिक मूल्य पर बिक्री करें अथवा टैगिग करें तो उर्वरक कन्ट्रोल रूम नं0 9116295764 पर अथवा 9084807227 अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

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