बहराइच 09 अप्रैल। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने तथा विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा 10 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना मोतीपुर के मेढकिया (मजगवां) नि. सनीने पुत्र दसई, ग्राम चकैया दा. झाला नि. शरीफ पुत्र अलीरज़ा एवं ग्राम बस्थनवा नि. सैय्यद पुत्र लियाकत, थाना कोतवाली नगर के मो. धनकुट्टीपुरा नि. हिमांशु उर्फ यजुवेन्द्र पुत्र ओम प्रकाश, मो. चाॅदपुरा नि. अकील उर्फ वकील अहमद पुत्र आसिफ अली, थाना रिसिया के ग्राम बेड़ियनपुरवा दा. भगतापुर नि. विशम्भर पुत्र सूर्यलाल, थाना कैसरगंज के ग्राम मीरपुर दा. चिलवा नि. सुबराती पुत्र गफ्फार, थाना कोतवाली देहात के ग्राम गोपालपुरवा दा. इमलिया नि. विनोद कुमार कश्यप पुत्र बहादुर कश्यप, थाना नवाबगंज के ग्राम सोनपुरखुर्द नि. जाबिर पुत्र रहमतउल्ला, थाना रानीपुर के ग्राम टिकईपुरवा दा. जिगनिया छत्रपाल सिंह के नि. परसुराम पुत्र सालिकराम को 06 माह के जिला बदर किया गया है।रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500
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