जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त किये गये 05 शस्त्र लाईसेंस
रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500
बहराइच 09 अप्रैल। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने तथा विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा धारा 17(3) शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत 05 शस्त्र धारकों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है।
थाना हुज़ूरपुर के ग्राम दौलतपुर दा. चिरैय्याटांड नि. इन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व. दशरथ सिंह के शस्त्र डी.बी.बी.एल., थाना रामगाॅव के ग्राम आढ़ीपुर दा. दशरथपुर नि. राम कुमार पुत्र शिवराम के शस्त्र पिस्टल, थाना कोतवाली नानपारा के ग्राम बीबीपुर दा. किशुनपुरमाफी नि. मो. सलीम पुत्र सूबेदार अली के शस्त्र रिवाल्वर, थाना रिसिया के मोहल्ला नानकपुरा नि. वीरेन्द्र कुमार रस्तोगी पुत्र सत्य नरायन रस्तोगी के शस्त्र डी.बी.बी.एल. एवं थाना जरवल रोड के ग्राम मुस्तफाबाद नि. कमालुद्दीन पुत्र ज़ैनुलाबदीन के शस्त्र डी.बी.बी.एल. के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की गयी है।रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

