लखनऊ- कमिश्नरेट पुलिस ने सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अजमत अली और उनके बेटे सपा सरकार में पूर्व राज्यमंत्री इकबाल की ढाई अरब रुपये की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत मड़ियांव में आईआईएम रोड पर स्थित कैरियर इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइसेंस, कैरियर डेन्टल कॉलेज, कैरियर कान्वेंट कॉलेज समेत कई प्लॉट, अर्द्धनिर्मित बिल्डिंग और लग्जरी गाड़ियां कार्रवाई के दायरे में आयेंगी। कालेजों पर काम प्रभावित नहीं होगा, वहां के लिये रिसीवर नियुक्त कर दिये गये हैं।
ऑडी, फार्च्यूनर, इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ियों को सीज करने के लिये पुलिस कार्रवाई कर रही है।एसीपी अलीगंज अखिलेश सिंह ने बताया कि कुर्क करने का आदेश जारी होने के बाद दोनों की सम्पत्तियों की सूची तैयार करायी गई।
इसे सम्बन्धित विभाग सीएमओ, बीएसए को भी कार्रवाई के लिये भेजा गया है। कुर्की के आदेश को अजमत के घर तामील करा दिया गया है। एसीपी ने बताया कि अजमत ने 26 साल पहले वर्ष 1995 में कैरियर कावेंट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था। इसके बाद अजमत ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया।
यहां से हुई कमाई से ही 1998 से 2000 के बीच कैरियर कान्वेंट कॉलेज बनाया। वर्ष 2007 में कैरियर इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बिल्डिंग नेशनल हाईवे के साथ मिलाकर बना ली।
पुलिस ने अरबों की सम्पत्ति को अवैध बताया।