देशी मदिरा पर वर्ष 2022-23 में विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क नहीं लिया जायेगा
रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500
शासन द्वारा प्रख्यापित की गयी आबकारी नीति वर्ष 2022-23
बहराइच 04 जनवरी। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, आयात निर्यात, बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुये प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करने, उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त मदिरा की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने, निवेश को प्रोत्साहन देने, राज्य को आत्मनिर्भर उत्पादक राज्य बनाये जाने, कृषि उत्पादों को नष्ट होने से बचाते हुये किसानों की आय में वृद्धि करना और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने, मदिरापान को जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में रखे जाने के उद्देश्य से आबकारी नीति वर्ष 2022-23 प्रख्यापित की गयी है।
यह जानकारी देते हुए जिला आाबकारी अधिकारी ने बताया कि लिकर माफियाओं के प्रभुत्व को समाप्त करते हुये दुकानों के आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाने और आवंटन प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप समाप्त किये जाने, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और समस्त स्टेक होल्डर्स को प्रत्येक स्तर की जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलभ हो सके जिससे ईज आफ डूइंग बिजनेस एवं गुड गवर्नेन्स को बढ़ावा मिले, धनराशियों का अंतरण डिजिटल माध्यम से कराये जाने, अवैध मदिरा के निर्माण/विक्रय पर पूर्ण नियंत्रण किये जाने, राजस्व क्षति एवं चोरी को रोकते हुये विकासोन्मुख सरकारी परियोजनाओं के पर्याप्त वित्तपोषण हेतु अधिकतम राजस्व के अर्जन एवं आबकारी नीति को आकर्षक बनाते हुये मदिरा व्यवसाय को स्थायित्व प्रदान करने आदि उद्देश्यों के दृष्टिगत आबकारी नीति वर्ष 2022-23 प्रख्यापित की गयी है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि प्रख्यापित की गयी आबकारी नीति में देशी मदिरा की तीव्रता के आधार पर 36 प्रतिशत वी./वी. (मसाला) व 25 प्रतिशत वी./वी. (मसाला) 02 श्रेणियॉ निर्धारित की गयीं हैं। वर्ष 2022-23 में देशी मदिरा दुकानों के वर्ष 2021-22 के वार्षिक एम.जी.क्यू. एवं बेसिक लाइसेंस फीस पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। वृद्धि केे आधार पर वर्ष 2022-23 हेतु प्रदेश का न्यूनतम एम.जी.क्यू. 58.82 करोड़ बल्क लीटर 36 प्रतिशत वी/वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में रखा गया है। देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडलशॉप्स के व्यवस्थापन एवं उससे मानक मदिरा की बिक्री कर राजस्व प्राप्ति हेतु वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित आबकारी नीति में वर्ष 2021-22 की भांति ही फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन प्रथमतः ई-नवीनीकरण के माध्यम से कराये जाने का प्रस्तावित है।
नवसृजित देशी मदिरा दुकानों एवं मध्य सत्र में व्यवस्थापित होने वाली दुकानों अथवा ई-टेण्डर से व्यवस्थित होने वाली दुकानों के बेसिक लाइसेंस फीस रूपया 36/- प्रति ब.ली. वार्षिक एम.जी.क्यू. के आधार पर निर्धारित की जायेगी। देशी मदिरा पर वर्ष 2022-23 में विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क नहीं लिया जायेगा। देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्यों में कमी की जा रही है। यू.पी. मेड लिकर (यू.पी.एम.एल.) के 200 एम.एल. की बोतल का मूल्य वर्ष 2022-23 में रू. 80/- होगा। जबकि 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. का मूल्य अब रू. 65/- होगा तथा 25 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. का मूल्य यथावत रू. 50/- होगा।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों और मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। नवीनीकरण से अवशेष देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स का वर्ष 2022-23 हेतु व्यवस्थापन ई-लॉटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु फुटकर दुकानों में परस्पर मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व का अंतरण की वर्ष 2021-22 में लागू व्यवस्था रहेगी, परन्तु स्थानान्तरण शुल्क नहीं लिया जायेगा। रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500