ठेकों पर बेचनी है शराब तो खाद्य विभाग से लो लाइसेंस
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान - बदायूं 9719216984
बदायूँ। ठेकों पर अगर शराब बेचनी है तो खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिये इन दिनों 100 दिन की विशेष कार्ययोजना के तहत शराब की दुकानों के खाद्य विभाग से लाइसेंस जारी कराये जा रहे हैं। खाद्य विभाग के जरिये शराब की दुकान का लाइसेंस लेने की प्रकिया बेहद साधारण है।
जनपद में देशी, अंग्रेजी के अलावा बीयर की करीब 374 दुकानें संचालित हैं। इन शराब की दुकानों के लिये खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होगा। सरकार की 100 दिन की कार्ययोजना के तहत जनपद में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा शहर से लेकर तहसील स्तर पर टीमें गठित कर शराब की दुकानों के तेजी से लाइसेंस जारी कराये जा रहे हैं। काफी दुकानों के स्वामियों ने लाइसेंस जारी भी करा लिये हैं। जो शराब विक्रेता खाद्य विभाग से लाइसेंस जारी नहीं करायेंगे और चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई में जुर्माना एवं सजा का प्रावधान है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धनंजय पाण्डेय ने बताया कि शराब की दुकानों के लिये खाद्य विभाग से भी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिन शराब की दुकानों का अब तक लाइसेंस नहीं लिया गया है वह ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर लें।
लाइसेंस के लिये ऑनलाइन आवेदन
शराब की दुकानों के लिये खाद्य विभाग से प्रमाण पत्र लेना काफी आासन है। इसके लिये विभाग की बेवसाइट पर जाकर शराब दुकानों के स्वामियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया लाइसेंस के अलावा आधार और मोबाइल नंबर जरूरी है।
लाइसेंस फीस दो हजार रुपये
ऑनलाइन आवेदन विभाग की बेवसाइट www.fostos.fsai.gov.in पर किया जा सकता है। लाइसेंस लेने के लिये दो हजार रुपये की फीस निर्धारित है। पंजीकरण शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ष तय है। आवेदन जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी किया जा सकता है।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान – बदायूं 9719216984