4 दिन पूर्व खेत में लगे प्रतिबंधित तारों उलझ कर गंभीर रूप से घायल हुए युवक की मृत्यु के उपरांत खेत स्वामी के विरुद्ध हुआ मुकदमा

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान - बदायूं 9719216984

सहसवान। 4 दिन पूर्व थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हज्जाम पुर मोड पर प्रतिबंधित ब्लेड के कटीले तारों मैं उलझ कर गंभीर रूप से घायल हुए युवक की मृत्यु के उपरांत परिजनों ने खेत स्वामी के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 304 ए हत्या का प्रयास करने के मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है I ज्ञात रहे ग्राम बरवारा निवासी सूरजपाल पुत्र नेत्रपाल बाइक द्वारा बहन की शादी के निमंत्रण पत्र कार्ड बांटने हज्जाम पुर रोड की ओर जा रहा था कि अचानक पशुओं के सामने आ जाने से बाइक असंतुलित होकर प्रतिबंधित ब्लेड के कटीले तार उलझ कर सूरजपाल गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई I

ज्ञात रहे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों द्वारा खेत की बाड़ के वास्ते लगाए गए ब्लेड के तार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है परंतु सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी सहसवान तहसील क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में किसानों द्वारा खेतों की बाढ़ की सुरक्षा हेतु प्रतिबंधित ब्लेड के कटीले तार लगा रखे हैं जिसमें आए दिन पशु उलझ कर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं कई लोग भी इन प्रतिबंधित बुलेट के कटीले तारों में उलझ कर मौत के मुंह में समा चुके हैं I ग्राम बरवारा निवासी नेत्रपाल पुत्र विक्रम ने थाना कोतवाली सहसवान में हज्जाम पुर मोड़ पर स्थित पप्पू पुत्र राम बहादुर के खेत में लगे हुए प्रतिबंधित ब्लेड के तार नमस्कार सूरजपाल की हुई मृत्यु के लिए पप्पू को दोषी ठहराते हुए धारा 304 ए में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है मामले की जांच उपनिरीक्षक रामपाल सिंह को सौंपी गई है I

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान – बदायूं 9719216984

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