समाज में फैले दहेज प्रथा के चलते चार दहेज उत्पीड़न के अपराध पंजीकृत

मुकीम अहमद अंसारी

तीन दिन में चार महिलाओं ने थाना कोतवाली में दहेज उत्पीड़न कराई शिकायत दर्ज पुलिस जांच में जुटी

सहसवान। थाना कोतवाली के अंतर्गत अलग-अलग 4 ग्रामों की वैवाहिक महिलाओं ने ससुराली जनों पर दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज कराया है पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है l
जानकारी के मुताबिक थाना कोतवाली के ग्राम जखुपुर निवासी शोभाराम पुत्र उदल सिंह ने अपनी पुत्री कस्पी उर्फ किरण देवी की शादी 3 वर्ष पूर्व ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली शोरूम जनपद कासगंज निवासी जयसिंह पुत्र कल्याण सिंह के साथ तय की थी तथा सामर्थ के अनुसार शादी में खर्च किया परंतु शादी के बाद से ही पति जैसिंग हा संस्मय जेठ मोर सिंह राजेश जेठानी अनारकली रोशनी पुत्री कस्पी उर्फ किरण देवी को दहेज के रूप में बुलेट मोटरसाइकिल ₹200000 की मांग करने लगे तथा मांग पूरी न होने पर उत्पीड़न करते हुए पति बाहन में बैठ कर ग्राम जखुपुर के रोड पर छोड़ कर चले गए पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में धारा 498 ए 323 506 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3/4 में उपरोक्त लोगों के विरुद्ध नाम के रिपोर्ट दर्ज कराया वही नगर के मोहल्ला नसरुल्लागंज निवासी मुस्कान पुत्री सत्तार ने थाना कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी 27 जून वर्ष 2022 को मोहल्ला शीश महल थाना बिसौली निवासी मोहम्मद ताहिर पुत्र खलील के साथ हुई थी पिता ने हैसियत से ज्यादा शादी पर खर्च किया परंतु शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसके साथ मारपीट एवं करने लगे तथा कहने लगे कि जब तक बुलेट मोटरसाइकिल और ₹200000 नहीं मिल जाते तब तक तुम इस घर में नहीं रहोगे उन्होंने मारपीट कर घर से निकाल दिया पीड़िता ने थाना कोतवाली में पति मोहम्मद ताहिर देवरा शाहिद जेठ जाहिद निवासी मोहल्ला शीश महल बिसौली नसरीन पत्नी गुलाम हबीब गुलाम हबीब पत्नी छोटे चौधरी निवासी नई कॉलोनी निकट डीपी यादव की कोठी बिसौली के विरुद्ध धारा 498 ए 323 504 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध पंजीकृत कराया है l
ग्राम नदायल रेशमा पुत्री बाबू खान पत्नी जाबुल पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी 14 वर्ष पूर्व हुई थी पिता ने हैसियत से ज्यादा दान दहेज दिया था लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए परंतु शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे तथा दहेज की मांग पूर्ण न होने पर मारपीट करने लगे ससुराल वालों का कहना था कि जब तक तुम ₹500000 लेकर नहीं आओगी तब तक इस घर में नहीं रहोगी उपरोक्त लोगों ने मारपीट कर घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया इस दौरान पति जाबुल ने भी अपना केसर नाम की युवती से मुझे बिना तलाक दिए निकाह कर लिया पीडित रेशमा ने पति जाबुल ननंद कुरेश शाह सहाना चटिया शाह सिमरन नंद कुमारी समरीन ससुर इरशाद देवर तैयब के विरुद्ध धारा 498 ए 323 494 354 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3/4 मैं अपराध पंजीकृत कराया है इधर ग्राम
नदायल निवासी माजिद पुत्र नन्नू ने थाना कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री चांदनी की शादी शहाबुद्दीन पुत्र नाथू निवासी पन्हेरा थाना पाली मुकीम पर जनपद अलीगढ़ के साथ तय की थी शादी की तारीख 27 अगस्त रखी गई परंतु दहेज के लोभी शहाबुद्दीन उसके पिता नाथू शहाबुद्दीन की माता चार पहिया वाहन की मांग करने लगे तथा कहने लगे कि अगर शादी में चार पहिया वाहन नहीं दे सकते तो हम यह रिश्ता नहीं करेंगे तथा गाली गलौज करने लगे शहाबुद्दीन के परिजनौ एक राय होकर कहा अपने पुत्र शहाबुद्दीन की शादी अच्छी जगह से कर लेंगे जहां से हमें चार पहिया वाहन मिलेगा शहाबुद्दीन उपरोक्त लोगों के विरुद्ध धारा 506 दहेज प्रसिद्ध अधिनियम 3/4 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत कराया है पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है l

*मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज 24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984*

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