इन स्थानों पर शस्त्र लाइसेंस ले जाने पर होगी एफआईआर

मुकीम अहमद अंसारी

बदायूँ : 29 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि जनपद न्यायालय/न्यायालय परिसर व कैन्टीन एवं जिला बार एसोसियेशन तथा अधिवक्तागण के चौम्बरों में यदि कोई शस्त्रधारक शस्त्र लाइसेंस लेकर जाता है, तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल एफआईआर पंजीकृत कराकर शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ/लाइसेंसिंग अर्थाटी को रिपोर्ट भेजी जाए।

उन्होंने जनपद न्यायाधीश के आदेश के क्रम में निर्देश दिए कि जनपद में कार्यरत जिला न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने के लिए कदम उठाएंगे, चाहे वह अदालत परिसर के भीतर हथियार से जाने वाले वकील का वादी हो शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के लिए तत्काल कदम उठाते हुए संबंधित क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

*मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज 24 टाइम्स) बदायूं*

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