गोवंशीय पशुओं का वध/तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना की चल सम्पत्ति दो अदद मोटर साइकिल को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा-

बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा गोवंशीय पशुओं का वध/तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना की चल सम्पत्ति दो अदद मोटर साइकिल को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों को श्रीमान जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी जिसका विवरण निम्नवत है-
थाना बड्डूपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गिरोह सरगना हसीब उर्फ डागा पुत्र सगीर निवासी नूरपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर, अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य कादिर पुत्र अली हसन उर्फ गोबरे निवासी नूरपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर के साथ मिलकर विगत 13-14 वर्षों से आर्थिक व भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु घुमन्तु गोवंशीय पशुओं को पकड़कर और उनका वध कर गोमांस की तस्करी जैसे अपराध में लिप्त हैं। गिरोह द्वारा घुमन्तु गोवंशीय पशुओं को पकड़कर और उनका वध कर गोमांस, खाल आदि की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्यों से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने एवं लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है। जिससे आम जनमानस अपने पशुओं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस संगठित गिरोह के द्वारा कारित किये जा रहे आपराधिक कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अभियुक्त/सरगना हसीब उर्फ डागा पुत्र सगीर निवासी नूरपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर द्वारा स्वयं के नाम पर अर्जित की गई चल सम्पत्ति दो अदद मोटर साइकिल को थाना कुर्सी, बाराबंकी पुलिस द्वारा चिन्हित कर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी।
इसी क्रम में अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया ।

कुर्क किए जाने हेतु सम्पत्ति का विवरण- (चल सम्पत्ति दो अदद मोटर साइकिल)
1- एक अदद होण्डा साइन मोटर साइकिल यूपी 34 आर 0089 (गिरोह सरगना हसीब उर्फ डागा के नाम)
2- एक अदद टीवीएस अपाचे मोटर साइकिल यूपी 34 एई 1458 (गिरोह के सरगना हसीब उर्फ डागा के नाम)

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 179/2011 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 290/2012 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवा0 अधिनियम थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर
3. मु0अ0सं0 185/2015 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर
4. मु0अ0सं0 118/2016 धारा 307 भादवि थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर
5. मु0अ0सं0 119/2016 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर
6. मु0अ0सं0 24/2017 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर
7. मु0अ0सं0 216/2017 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर
8. मु0अ0सं0 47/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर
9. मु0अ0सं0 94/2023 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी
10. मु0अ0सं0 202/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी

बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार घुमन्तु गोवंशीय पशुओं को पकड़कर और उनका वध कर गोमांस की तस्करी करने वालों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

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