बदायूँ : जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ लिये जाने हेतु ग्रुप-1 के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रम (बी.बी.ए., डी.फार्मा, बी.फार्मा एवं एम.बी.बी.एस. इत्यादि) में बायोमैट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं की दैनिक उपस्थिति की गणना शासन के आई0टी0 एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अधिकृत संस्था श्रीट्रान इण्डिया लि0 के द्वारा संचालित आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्रिशन प्रणाली द्वारा की जाएगी। छात्रवृत्ति का लाभ 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति एवं संतोषजनक अकादमिक प्रदर्शन पर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का हस्तान्तरण सीधे छात्र/छात्राओं के खातों में केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मुख्यतः एक आधार आधारित भुगतान सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्रिशन प्रणाली की व्यवस्था करने एवं प्रत्येक माह प्रमाणित उपस्थिति को यथा स्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा। उन्होंने जनपद में ग्रुप-1 के अन्तर्गत पाठ्यक्रम संचालित कराने वाली समस्त शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि वह 30 जून, 2024 तक आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्रिशन प्रणाली की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट- मुकीम अहमद अंसारी