जैदपुर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर भेजा जेल

मामून अंसारी जिला ब्यूरो चीफ एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

बाराबंकी राज्य सरकार द्वारा मादक पदार्थ की अवैध तस्करी के अभियुक्त मो0 मारूफ को पिट-एनडीपीएस एक्ट की धारा 3(1) के अन्तर्गत किया गया निरुद्ध-

अभियुक्त मो0 मारुफ पुत्र मो0 यामीन उर्फ चुन्ना निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी, मादक एवं मनोत्तेजनक जैसे घातक मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त है व अभियुक्त अलीम साधु उर्फ साधू पुत्र मो0 उमर निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी का भतीजा एवं थाना जैदपुर का मजारिया हिस्ट्रीशीटर है।

अभियुक्त मो0 मारुफ उपरोक्त द्वारा अपने गिरोह के सरगना/मादक पदार्थ तस्कर मो0 अलीम उर्फ साधू पुत्र मो0 उमर निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी व अन्य सक्रिय सदस्यों 1. जी.पी. सिंह पुत्र साहबलाल निवासी रसूलपुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी 2. शनाउल्ला पुत्र अताउर्रहमान 3. मो0 कैफ पुत्र मो0 अलीम उर्फ साधू निवासीगण टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर विगत 20 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु खुद ही बड़ी मात्रा में मारफीन तैयार कर थोक एवं फुटकर में मारफीन/मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन किया जाता है। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 474/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है।

अभियुक्त मो0 मारुफ पुत्र मो0 यामीन उर्फ चुन्ना निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी को दिनांक 28.01.2023 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था एवं अभियुक्त उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय से ज़मानत प्राप्त कर दिनांक 20.07.2024 को जिला कारागार बाराबंकी से रिहा हो गया, अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं पृष्ठभूमि से पुनः मादक पदार्थों की तस्करी करने में संलिप्त होने की पूर्ण संभावना है, जो समाज तथा राज्य की युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य हेतु घातक होगा। अभियुक्त का यह कृत्य समाज के नौनिहालों के भविष्य पर बुरा प्रभाव डालने और व्यक्तियों द्वारा सेवन करने के परिणाम स्वरूप लोक स्वास्थ्य एवं लोक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के पत्र अनुरोध का संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पिट एनडीपीस की अनुमति प्रदान की गई जिसके बाद आज दिनांक 04.08.2024 को समय 10.25 बजे अभियुक्त मो0 मारुफ पुत्र मो0 यामीन उर्फ चुन्ना निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी को जैदपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करते हुए जिला कारागार लखनऊ, जनपद लखनऊ में दि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्राफिक सब्सटेन्सेज एक्ट-1988 (पिट-एन0डी0पी0एस0 एक्ट) की धारा-3(1) के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया।

पूर्व में प्रशासन एवं पुलिस द्वारा उक्त गिरोह सरगना/मादक पदार्थ तस्कर मो0 अलीम उर्फ साधू (हिस्ट्रीशीटर थाना जैदपुर) एवं उसके पुत्र मो0 कैफ द्वारा स्वयं एवं परिजनों के नाम अपराध से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कुल कीमत लगभग 03 करोड़ 30 लाख 46 हजार रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया जा चुका है एवं अभियुक्त/तस्कर मो0 कैफ पुत्र मो0 अलीम साधू निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी (हिस्ट्रीशीटर थाना जैदपुर) को भी दिनांक 25.07.2024 को दि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्राफिक सब्सटेन्सेज एक्ट-1988 (पिट-एन0डी0पी0एस0 एक्ट) की धारा-3(1) के अन्तर्गत निरुद्ध किया जा चुका है।

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 385/21 धारा 8/21/29 NDPS Act थाना जैदपुर, बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 361/21 धारा 8/21/29 NDPS Act थाना जैदपुर, बाराबंकी
3. मु0अ0सं0 205/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना जैदपुर, बाराबंकी
4. मु0अ0सं0 533/22 धारा 8/21/29 NDPS Act थाना जैदपुर, बाराबंकी
5. मु0अ0सं0 112/23 धारा 8/21/29 NDPS Act थाना कोतवाली नगर, बाराबंकी
6. मु0अ0सं0 50/23 धारा 8/21 NDPS Act थाना जैदपुर, बाराबंकी
7. मु0अ0सं0 474/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी

Don`t copy text!