1603 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह

समाचार एजेंसी न्युज एसएम न्युज24 टाइम्स सुपर फास्ट मिडिया के साथ उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग हर वर्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतगर्त गरीब कन्याओं का विवाह कराता है। इस वर्ष विभाग को 1603 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए कन्या को खुद ऑन लाइन आवेदन करना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी रंजना सिंह ने बताया कि योजना में 35000 रुपये कन्या के खाते में आते हैं। 10000 रुपये के वैवाहिक उपहार और 6000 रुपये कार्यक्रम के आयोजन पर प्रति जोड़े की दर से कुल 51000 रुपये की धनराशि व्यय करने का प्राविधान है। पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि कन्या के अभिभावक उप्र. के मूल निवासी हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2 लाख रुपये तक हो। आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो वह पात्र है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। कन्या का बैंक खाता अनिवार्य है। बताया कि निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो दिव्यांग हो को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए जनसेवा केंद्र से cmsvy. upsdc. gov. in वेबसाइट पर अपना आवेदन कर सकते हैं।

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