7 किसानो के विरुद्ध आर्यावर्त ग्रामीण बैंक मसौली के शाखा प्रबंधक ने थाना मसौली मे धोखाधडी का मुकदमा दर्ज कराया ………
मुकीम अहमद अंसारी ब्यूरो चीफ एसएम न्युज 24 टाइम्स बदायूं
बाराबंकी। बैंक को गुमराह कर दूसरी बैंको से भी लोन लेने वाले क्षेत्र के 7 किसानो के विरुद्ध आर्यावर्त ग्रामीण बैंक मसौली के शाखा प्रबंधक ने थाना मसौली मे धोखाधडी का मुकदमा दर्ज कराया है।
ग्राम देवकलिया निवासी रामफल पुत्र हजारी ने आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा मसौली से 23 मई 2015 को अपनी कृषि भूमि रकबा 2.261 हे0 को बंधक बनाकर 5 लाख की केसीसी बनवाने के बाद बगैर अदायगी के 29 मार्च 2017 को आई डी बी आई बैंक शाखा नाका सतरिख से 9 लाख 71 रुपये ले लिया देवकलिया गांव के ही अखिलेश कुमार व अरविन्द कुमार पुत्रगण राधेश्याम ने अपनी कृषि भूमि रकबा 2.104 को बैंक मे बंधक बनाते हुए 21 अक्टूबर 2018 को 4 लाख 90 हजार का केसीसी लोन लेने के बाद बगैर अदायगी के अखिलेश कुमार ने 29 सितंबर 2019 को बैंक आफ बड़ोदा शाखा जीआईटीएम लखनऊ से 5 लाख 65 हजार का ऋण ले लिया वही अरविन्द ने 31 जुलाई 2019 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुल्तानपुर से 7 लाख का ऋण ले लिया। भूलीगंज कस्बा मसौली निवासी मयंक सिंह पुत्र नागेश्वर ने अपनी भूमि को बैंक से बंधक करते हुए 4 लाख 10 रुपये का केसीसी लोन लेने के बाद ऋण की अदायगी किये बगैर बिक्री कर दिया। कटरा मसौली निवासी राधेश्याम पुत्र छेदा ने 28 जून 2014 को बैंक से 2 लाख 62 हजार का केसीसी लोन लिया जिसकी अदायगी किये बगैर उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक शाखा बाराबंकी से 1 लाख का ऋण ले लिया। ग्राम मलौली के मीरपुर निवासी पिता पुत्र रामसरन व राजेश ने 17 नवंबर 2017 को बैंक 3 लाख का केसीसी लोन लिया और 27 जून 2019 को कुटरचित अभिलेखो के जरिये उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक शाखा रामनगर से 4 लाख का ऋण के लिया।
उक्त किसानो द्वारा की गयी धोखाधड़ी की जानकारी वसूली करने गये अधिकारियों को हुई तो न्यायालय के आदेश से किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
आर्यावर्त बैंक के शाखा प्रबंधक त्रिपुरेश शुक्ल का आरोप है कि भूमि को बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये दूसरी बैंक से लोन ले लिया गया। यह हेराफेरी की गई। इस मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई। तब संबंधित किसानो के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थाना मसौली मे तहरीर दी गयी जिसपर मुकदमा दर्ज किया गया है।