न्यायालय ने दिया हत्या आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड बहन की हत्या करने वाले भाई को मिली सजा
अवधेश कुमार वर्मा संवाददाता बाराबंकी
बारांबकी। जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए ऑपरेशन कनविक्शन कार्ययोजना के तहत न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना सफदरगंज पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त मो0 उस्मान पुत्र इस्लाम अहमद निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02 जनपद बाराबंकी द्वारा आजीवन कारावास व 80,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। वादिनी जोहरा बानों पत्नी स्व0 इस्लाम अहमद निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी ने अभियुक्त मो0 उस्मान पुत्र स्व0 इस्लाम अहमद निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी (वादिनी का पुत्र) के विरुद्ध वादिनी की पुत्री जमीला की हत्या कर देने व रोकने पर वादिनी को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना सफदरगंज पर मु0अ0सं0-286/2024 धारा 302/506 भादवि पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक प्र0नि0 सुधीर कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
पुलिस/अभियोजन टीम में अरविन्द राजपूत ए0डी0जी0सी0 निरीक्षक विनोद कुमार यादव प्रभारी मॉनीटरिंग सेल, अमर बहादुर सिंह, प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 अंशू द्विवेदी, आदर्श कुमार मिश्रा, नीरज कनौजिया, रामसिंह पैरोकार, नीलम सिंह।

