पंचायत चुनाव में मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के संबंध में विकल्प पत्र जारी
रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500
एटा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने सूचित किया है कि जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मतदान के दिन मतदाताओं की पहचाने हेतु आयोग द्वारा विकल्प पत्र जारी किए गए हैं।
एडीएम ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के संबंध में विकल्प पत्रों के अन्तर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र पैन कार्ड, राज्य अथवा केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति संबंधी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, अद्यतन फोटोयुक्त किसान वही शामिल है।
एडीएम ने बताया कि मतदान हेतु फोटोयुक्त पंेशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, महात्मा गाॅधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्गत फोटोयुक्त जाॅच कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि 17 विकल्प निर्धारित किए गए हैं। कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास भी उपलब्ध होते हैं, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे व शर्तें कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।
रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500