जनपद के 06 शीतगृहों में भण्डारित है 16115.00 मै.टन आलू

एसएम न्यूज़24टाइम्स नेटवर्क उत्तर प्रदेश भारत 9889789714

बहराइच 07 मई। जिला उद्यान अधिकारी पारस नाथ ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रभावी लाॅकडाउन/कफर््यू के दृष्टिगत आसन्न आम फसल में आम के तुड़ाई, गे्रडिंग-पैकिंग से सम्बन्धित मजदूरों के आवागमन तथा सामग्री की उपलब्धता तथा विपणन के लिये परिवहन की व्यवस्था सुगमता से कराये जाने के लिए जिला प्रशासन से मिलकर आवश्यक पास वयवस्था कराई जायेगी। इसी प्रकार अन्य सब्जियों, फूलों एवं अन्य औद्यानिक फसलों के सम्बन्ध में भी उक्त व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि ज़िले में संचालित 06 शीतगृहों में भण्डारण क्षमता 25464.19 मै.टन के सापेक्ष 16115.00 मै.टन आलू का भण्डारण किया गया है।

सब्जियों की उपलब्धता के सम्बन्ध में जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि आलू, प्याज, लहसुन, गोभी, बन्दगोभी, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, बैगन, सेम, टमाटर, पालक, परवल, मशरूम, गाजर, अदरख, मिर्च, धनिया उपलब्ध है। जबकि जायद मौसम में विशेष कर लतावर्गीय सब्जियाॅ-लौकी, तरोई, कद्दू, परवल, कून्दरू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, भिण्डी, बैगन, लोबिया, आदि की बाजार में आवक सुचारू रूप से कराई जायेगी।

इसी प्रकार जनपद में अन्य जनपदों/प्रदेशों से आने वाले फलों एवं सब्जियों यथा-सेब, अंगूर, पपीता, संतरा, टमाटर, प्याज आदि की आपूर्ति हेतु हाफेड/स्वयं सेवी संस्था/समूह के सहयोग लेकर कार्यवाही की जायेगी, ताकि लाकडाउन आदि में स्थानीय स्तर पर इनकी आपूर्ति में कोई कठिनाई न होने पाये। लाॅक डाउन की स्थिति में समितियों, एफ.पी.ओ. एवं उत्पादक समूहों के माध्यम से सीधे सब्जियों की बिक्री को प्रोत्साहित किया जायेगा।

फलों, सब्जियों आदि की खेत में तुड़ाई, खुदाई, गे्रडिंग, लोडिंग-अनलोडिंग में लगे कृषक एवं श्रमिकों के कार्य करने अनुमन्यता होगी। इन्हें कार्य के दौरान यथा आवश्यक दूरी व सावधानियाॅ बनाये रखने हेतु जागरूक किया जायेगा। राजकीय प्रक्षेत्रों, पौधशालाओं, बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों, सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स पर कर्मचारियों/श्रमिकों/चतुर्थ श्रेणी द्वारा किये जाने वाले बागवानी सम्बन्धाी कार्य पूर्ववत चलते रहेगें। इसके लिए यथावश्यक अनुमति सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन से प्राप्त की जायेगी।
शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खियों की कालोनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के तथा बक्सों से शहद निकालने के कार्य में लगे कृषक/श्रमिकों के आवागमन हेतु यथा आवश्यक अनुमति/पास निर्गत किये जायेगें। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में कच्चे माल की आपूर्ति एवं प्रसंस्करण से जुड़े हुये कृषकों/श्रमिकों को लाॅक डाउन से मुक्त रखा जायेगा।

औद्यानिक फसलों से जुड़ी सामग्री बोरा, प्लास्टिक, क्रेटस, डलिया, अमोनिया गैस, सब्जी बीज, उर्वरक, पौधरक्षा रसायन, सिंचाई उपकरण यथा-प्लास्टिक पाइप व इंजन सेट, मधुमक्खी के बक्से, कट फ्लावर, पैकिंग मैटेरियल आदि को जिला प्रशासन के सहयोग से चेक पोस्ट/आवागमन हेतु क्लीयरेन्स कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी। जनपद में केला रोपण का समय निकट है। इसके रोपण हेतु टिश्यूकल्चर से उत्पादित पौध साामग्री आदि के आवागमन हेतु किसी तरह की किसानों को कठिनाई नही होनी चाहिये। इसके लिए व्यवस्था करायी जायेगी।

Don`t copy text!