प्रोबेशन अधिकारी ने अक्षया तृतीय पर न हो बाल विवाह पर दिया जोर
मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489
बाराबंकी। गुरुवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि समाज के कुछ लोगो द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु कमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते है जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर वर्ष की सजा अथवा 100000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 14 मई को है। अतः सभ्यजनों से अनुरोध है कि बाल विवाह को हतोत्साहित करें तथा बाल विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, टोल फ्री नं 181 महिला हेल्पलाइन एवं चाइल्ड केयर अपने नजदीकी थाने पर देने का कष्ट करें। कोविड -19 के संक्रमण से कई बच्चों ने अपने माता-पिता, अभिभावको को खो दिया है ऐसे समस्त बच्चों के पुनर्वास एवं उनकी सहायता हेतु निम्नवत परिस्थितियों में संकटग्रस्त बच्चों की सूचना टोल फी नम्बर 181 महिला हेल्पलाइन पर दी जा सकती है। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण हो गयी है। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कोविड धनात्मक (कोविड पाजिटिव) नही पाये गये किन्तु समस्त लक्षण कोविड-19 के समान ही थे, और उपचार के दौरान में उनकी मृत्यु हो गयी है। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कोविड-19 समान लक्षणो से संक्रमित हो या किसी अन्य कारण से महामारी के दौरान अस्पताल में भर्ती हो तथा घर पर ऐसे बच्चों की देख-रेख करने वाला कोई न हो। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कोविड -19 समान लक्षणो से संकमित होने के कारण होम आइसोलेशन में हों तथा घर पर ऐसे बच्चों की देख-रेख करने वाला कोई न हो। उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचना कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, टोल फ्री नंम्बर 181 महिला हेल्पलाइन एवं चाइल्ड केयर पर देने का कष्ट करें।
मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489