बैंक कर्मियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश
कुलदीप कुमार शर्मा संवाददाता तहसील नवाबगंज बाराबंकी की रिपोर्ट
फतेहपुर बाराबंकी। एक किसान के क्रेडिट कार्ड से बैंक कर्मियों द्वारा बिना उसकी मौजूदगी में चोरी-छिपे हजारों रुपये निकाल लेने के मामले में न्यायालय ने मो0पुर खाला पुलिस को आरोपी बैंक कर्मियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिये है। मालुम हो कि वादी कौषल किषोर द्वारा जी0के0 शर्मा शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक आॅफ आर्यावर्त राजाराम फील्ड आॅफीसर, शोभित चैधरी कैषियर, व वर्तमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध वाद योजित कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। कौषल किषोर का आरोप था कि उसने सन 2008 मे क्रेडिट कार्ड बनवया और 35 हजार निकलवाया इसके पश्चात उसने बैंक में किसी प्रकार का लेनदेन नही किया न ही उक्त ऋण पलटा ही किया, किन्तु बैंक कर्मचारियों द्वारा दिनांक 19.09.2014 को 14800/- रुपये जमा कर उसी दिन 41900/- रुपे निकाल लिये। उसके बाद 17.09.16 को 64100/- रुपये जमा व उसी दिन 64200/- निकासी किया गया। उक्त निकासी रकम के सम्बन्ध में पीडित न तो बैंक गया और न ही पर्ची ही जमा की। बैंक कर्मियों की मिलीभगत से यह सारा कार्य हुआ। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते सीजेएम न्यायालय ने मो0पुर खाला थानाध्यक्ष को आरोपी बैंक कर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिये है।कुलदीप कुमार शर्मा संवाददाता तहसील नवाबगंज बाराबंकी की रिपोर्ट