समूचे देश भर के 10 हजार ज्वैलर्स को मिला इनकम टैक्स नोटिस! जानिए पूरा मामला
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मुंबई . नोटबंदी के दौरान बैंकों में जूलर्स के कैश डिपॉजिट पर इनकम टैक्स विभाग सख्त हो गया है. इन जूलर्स को कैश डिपॉजिट पर 31 दिसंबर 2019 तक एसेसमेंट फाइल करनी थी, लेकिन देशभर के करीब 10 हजार जूलर्स एसेसमेंट फाइल करने में नाकाम रहे, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिकवरी नोटिस भेजा गया है.
इस पूरे मामले पर IBJA (India Bullion and Jewellers Association) के आईबीजेए के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने बताया है कि देशभर में करीब 3 लाख जूलर्स है. इसमें से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के जूलर्स के करीब 10 हजार जूलर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिला है.
सुरेंद्र मेहता ने बताया कि कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से की गई टैक्स रिकवरी की मांग से देशभर के जूलर्स पर 18 से 20 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. ये इंडस्ट्री के लिए नए चुनौती बन सकता है. मेहता का कहना है कि इतनी बड़ी रकम की रिकवरी में मुश्किलें आएंगी. इससे मंदी भी बढ़ सकती है. IBJA की तरफ से जूलर्स को सलाह दी जा रही है.
इसके साथ ही मैन्युफैक्चसर्स और होलसेलर्स को रिटेल जूलर्स से सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है. होलसेलर्स को साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी नया माल देने से पहले जूलर्स का सही ढंग से केवाईसी (Know Your Customer) जरूर करावाएं
क्या है मामला
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर नकदी जमा कराने वाले देशभर के हजारों जौहरियों को कर मांग का नोटिस भेजा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोटबंदी के बाद ऐसी खबरें थीं कि जयपुर और गुजरात में कुछ जूलर्स में से सभी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा कराए थे. जिन जूलर्स को यह नोटिस मिला है उन्हें अपील दायर करने से पहले कर मांग की कम से कम 20 फीसदी राशि जमा करनी होगी.
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