छपाक पर लगेगी रोक अगर वकील को नहीं दिया क्रेडिट, फॉक्स स्टूडियो की याचिका HC से खारिज

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बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अभिनीत ‘छपाक’ फिल्म में एसिड अटैक पीड़िता की वकील अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉक्स स्टूडियो की याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया है.
दरअसल, छपाक के रिलीज से पहले अपर्णा भट्ट ने पटि‍याला हाउस में याचिकादायर की थी. याचिका में उन्होंने फिल्म में क्रेडिट ना दिए जाने की बात कही थी. इस मामले पर पटियाला हाउस ने फिल्म निर्माताओं को रिलीज से पहले फिल्म में अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देने का आदेश दिया था. बाद में छपाक के मार्केट‍िंग देचा रहे फॉक्स स्टूडियो ने दिल्ली हाई कोर्ट में पटियाला हाउस के फैसले को चुनौती दी थी.
पटियाला हाउस कोर्ट ने एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की वकील अपर्णा भट्ट की याचिका पर गौर करते हुए छपाक पर अपना फैसला सुनाया था. कोर्ट ने छपाक की रिलीज से पहले निर्माताओं को फिल्म में अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देने का आदेश दिया था. इसके बाद फॉक्स स्टूडियो ने दिल्ली हाई कोर्ट में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
इसी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. इस मामले पर शुक्रवार को दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब फिल्म निर्माता को वकील अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपर्णा भट को क्रेडिट दिए बिना 15 जनवरी से मल्टीप्लेकस और लाइव स्ट्रीमिंग आदि में प्रदर्शन नहीं होगा, जबकि अन्य के लिए ये रोक 17 जनवरी से होगी.
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