भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन ई-नामांकन की व्यवस्था: डा. आदर्श सिंह
बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500
डीएम ने बैठक में आचार संहिता में लागू नियमो की दी जानकारी
बाराबंकी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय,राज्यीय व राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई। जिसके बाद हुई प्रेसवार्ता को जिला मजिस्ट्रेट/जिलाध्यक्ष निर्वाचन अधिकारी डॉ. आदर्श सिंह ने आचार संहिता में लागू नियमो को बताया। उन्होंने कहा कि 8 जनवरी से आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके अनुसार जिले में चुनाव पांचवे चरण में होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाये। बैठक में बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 1 फरवरी, नाम निर्देशन हेतु 8 फरवरी, नाम निर्देशनों की जॉच हेतु 9 फरवरी, नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि 11 फरवरी, मतदान 27 फरवरी तथा मतगणना 10 मार्च को होगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन में प्रचार सम्बन्धित व्यय करने के लिए उम्मीदवार द्वारा अलग से बैंक खाता खोला जाये। उम्मीदवार द्वारा खोले गये खाते से ही निर्वाचन व्यय किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को संवेदनशील बूथ के बारे में अवगत कराना हो तो तत्काल लिखित रूप से अवगत करा सकते है। जिससे उस बूथ पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। केवल नये नाम जुड़वाने हेतु 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते है। 80 वर्ष के ऊपर के दिव्यांग मतदाताओं, कोविड से प्रभावित, संदिग्ध श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) की सुविधा का विकल्प रहेगा। सभी मतदाताओं से मतदान करने का संदेश देती हुई एक मुहर भी जारी की गयी। बैठक के बताया कि आयोग द्वारा दिशा निर्देशों के क्रम में 15 जनवरी, 2022 तक राजनीतिक नेता या प्रत्याशी द्वारा किसी भी सार्वजनिक भवन या परिसर का उपयोग प्रचार-प्रसार जैसे दीवार पेंटिग, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, झण्डा आदि से नहीं किया जायेगा। डोर-टू-डोर प्रचार के अधीन उम्मीदवार सहित केवल पांच लोग रह सकते है। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो प्रत्याशी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन ई-नामांकन की व्यवस्था की गई है। नामांकन दाखिल करते समय केवल दो व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे। रोड शो के दौरान काफिले में एक के साथ अधिकतम 5 वाहन ही, जिसमें सुरक्षा वाहन सम्मिलित है, चल सकते है। विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर, आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कराया जाये। इस दौरान महिलाओ को मतदान के लिये जागरूक करने के लिये अमिता शर्मा, दिव्यांगजनो के नागेश पटेल और वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करने के लिये मेजर ए. के. सिंह को जिले का दायित्व सौपा गया। जिलाधिकारी ने ख़ुशी जताते हुऐ कहा कि इस बार महिलाओ कि मतदाता सूची में भागीदारी बढ़ी है, सभी को बढ़-चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेना होगा जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़े और जिला प्रदेश में अव्वल नंबर पाए। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी मनोज कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर जिला सूचना अधिकारी सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी तथा राजनीतिक पार्टी के लोग मौजूद रहे।बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

