अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 20,000 रू0 अर्थदण्ड…..
बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500
बाराबंकी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (पाक्सो कोर्ट) कोर्ट संख्या-45 बाराबंकी ने अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 20,000 रू0 अर्थदण्ड से किया दण्डित-
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे थाना मो0पुर खाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 401/2011 धारा 363/366/376 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त पप्पू पुत्र पुत्तूलाल निवासी ग्राम अदियापुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (पाक्सो कोर्ट) कोर्ट संख्या-45 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।
संक्षिप्त विवरणः-
वादी की पुत्री को विपक्षी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना मो0पुरखाला पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-401/2011 धारा 363/366 भादवि बनाम अभियुक्त पप्पू पुत्र पुत्तूलाल निवासी ग्राम अदियापुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना धारा 376 भादवि की बढोत्तरी की गयी। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

