बैंक कॉर्डिनेटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी।

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान - बदायूं 9719216984

बदायूँ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा 14 मई को जनपद बदायूँ में समय पूर्वान्ह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में किया जाना सुनिष्चित किया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्धारा 22 अप्रैल शुक्रवार को जनपद के कार्यरत सभी बैंकों के जिला कॉआर्डिनेटरों के साथ बैठक कर उन्हें 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक प्री-लिटिगेशन वादों को चिन्हित कर आपसी-समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं डॉ0 देवेन्द्र सिंह फौज़दार द्धारा सभी को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत सभी बैंकों के लिये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर वह अपने बैंक के एन0पी0ए0 हुये खातों को सम्बन्धित ग्राहक से आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं। इससे बैंक अनावश्यक विधिक प्रक्रिया (जैसे वसूली हेतु वाद दायर किया जाना, पैरवी करना इत्यादि) में सम्मलित होने से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एन0पी0ए0 हुये खातों की संख्या कम होने से बैंकों को फायदा होगा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22 मार्च को आहूत की गयी बैठक में अनुपस्थित रहे विभिन्न बैंक के कॉर्डिनेटरों के प्रति कड़ा रूख अपनाते हुये उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने इस सन्दर्भ में जनपद के जनसामान्य से अपील की है कि वे बैंको से सम्बन्धित अपने विवाद दिनांक 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित कराकर आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित करवा सकते है।मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान – बदायूं 9719216984

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