युवक ने भाले से सांड पर किया प्रहार। घायल पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने आरोपी युवक को पकडकर पुलिस को सौंपा   

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की।
बदायूं। गुरुवार को भरे बाजार भीड़ वाले इलाके में एक व्यक्ति ने गोवंश (सांड) पर भाले से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। यह घटनाक्रम वहां लगे एक व्यापारी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले की जानकारी पर  (पीपुल्स फॉर एनिमल्स) के अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा वहां पहुंचे और आरोपी को पकड़कर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
जिले के सदर कोतवाली इलाके के गद्दी चौक इलाके का है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मझिया गांव का रामकिशोर भैंस लेकर वहां से गुजर रहा था। इसी दौरान एक सांड को उसने देखा। उसे लगा कि सांड भैंस को क्षति पहुंचा सकता है। इसी आशंका के चलते उसने साथ में लिए भाले से सांड पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया। रामकिशोर ने धारदार व नुकीले भाले पर प्लास्टिक के पाइप का कवर चढ़ा लिया था। जिससे कोई भी उसे देखकर साधारण डंडा बताता था। कवर निकालने के बाद उसमें भाला था। फुटेज में भी वह पाइप के पीछे छिपा धारदार भाला लिए दिख रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा तो लिख लिया लेकिन मुकदमे में धारदार हथियार लेकर जनमानस के बीच घूमने की धारा को शामिल नहीं किया। वजह है कि जिन धाराओं में मुकदमा लिखा है, उनमें आरोपी को थाने से जमानत मिल सकती है। जबकि आर्म्स एक्ट की धारा लगाने पर आरोपी को कोर्ट में पेश करना पड़ता। पुलिस ने कार्रवाई की औपचारिकता पूरी कर डाली।  कोतवाल डीएस धामा ने बताया कि केस दर्ज किया गया है। बरामद हथियार नुकीला है। उस पर धार नहीं है। मुकदमा तहरीर के आधार पर लिखा गया है।

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984

 

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