डीएम ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण
बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500
बाराबंकी(एसएम न्युज24टाइम्स)। जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में निर्वाचक नामावली के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या मतदाता से एकत्र किए जाने एवं निर्वाचकों के पंजीकरण से संबंधित फार्म में हुए संशोधनों के सम्बन्ध में जनसामान्य, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं बीएलओ, सुपरवाइजर एवं पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों को जानकारी दिये जाने हेतु का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना 29 दिसम्बर, 2021 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 में आंशिक संशोधन करते हुए नये एवं वर्तमान निर्वाचक नामावली में विद्यमान मतदाताओं से आधार संख्या एकत्र किए जाने हेतु निर्वाचक नामावली में विभिन्न तिथियों पर पंजीकरण किए जाने के निर्देश दिए गए है। पंजीकरण में नई तिथियां, पंजीकरण प्रपत्रों में प्रमुख संशोधन, संशोधित प्रारूप-6 में महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रारूप 6ए, प्रारूप-7, प्रारूप 8/8ए, प्रारूप 001, प्रारूप 11/11 क/11ख, पंजीकरण प्रारूप में मतदाताओं की आधार संख्या, अग्रिम योजना, दक्षता निर्माण सहित सम्बन्धित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि पंजीकरण के लिए नई अर्हता तिथियां 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है। संशोधित प्रारूप 6 अब केवल ‘‘नए/पहली बार मतदाताओं के पंजीकरण ’8 के लिए है। पूर्व के प्रारूप-6 एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए आवेदन का प्रावधान हटा दिया गया है। बैठक में बताया गया कि ‘‘एक प्रवासी भारतीय मतदाता द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने’’ के लिए मौजूदा फार्म-6ए में कोई बदलाव नहीं है और यह लागू/अस्तित्व में बना रहेगा। प्रारूप 7 के अन्तर्गत मौजूदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने/मौजूदा नाम हटाने पर आपत्ति के लिए प्रारूप-7 में भी थोड़ा संशोधन किया गया है और मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करने का प्रावधान भी किया गया है। प्रारूप 8/8ए के अन्तर्गत निर्वाचनक नामावली में प्रविष्टि का स्थानान्तरण के लिए मौजूदा प्रारूप 8ए को समाप्त कर दिया गया है। प्रारूप 001 के अन्तर्गत प्रारूप इपिक-001 ‘प्रतिस्थापन प्रारूप जारी करने के लिए आवेदन’ को बंद कर दिया गया है और इसके लिए नए संशोधित प्रारूप-8 में प्रावधान किया गया है। सभी संशोधित प्रारूप 01 अगस्त, 2022 से लागू होंगे। प्रशिक्षण का संचालन आशीष पाठक प्रवक्ता द्वारा किया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

