सहसवान-नाधा-इस्लामनगर नगर सीमा में हुए अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड ने चिन्हित भवन स्वामियों को बांटे नोटिस।
मुकीम अहमद अंसारी, जिला ब्यूरो चीफ, बदायूं 9719216984
अतिक्रमण की सरहद में आने वाले चिन्हित भवन स्वामियों में मचा हड़कंप। भवन स्वामियों ने माननीय उच्च न्यायालय में भी दायर की थी याचिका नहीं मिला न्याय
सहसवान। नगर सहसवान बाजार विल्सनगंज के मध्य पुलिस चौकी शहबाजपुर से नाधा इस्लामनगर ऑडीआर योजना के अंतर्गत मार्ग संख्या-33 की पटरी पर दोनों और हुए अवैध कब्जे ध्वस्त करने के लिए निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग बदायूं द्धारा राजस्व टीम के साथ अतिक्रमण की परिधि में आने वाले चिन्हित 50 कब्जेदारों नोटिस मिलते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया मार्ग के दोनों ओर चिन्हित किए गए अतिक्रमणकारियों में अधिकांश ने तो नोटिस रिसीव कर लिया और अधिकांश ने नोटिस लेने से इंकार कर दिया। जिस पर कर्मचारियों ने उपरोक्त भवन पर समय सीमा के अंतर्गत स्वयं अतिक्रमण हटाए जाने तथा ना हटाए जाने पर हटाए गए अतिक्रमण पर हुए खर्च की राशि आक्रमणकारी से वसूलने के निर्देश दिएl
ज्ञात रहे बदायूं मेरठ राजमार्ग संख्या-18 पुलिस चौकी शहबाजपुर से नगर के मोहल्ला ईशापुर नवादा नसरुल्लागंज बाजार विल्सनगंज मौहल्ला चाहाशीरी मौहल्ला मिर्धाटोला होते हुए नाधा इस्लामनगर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के मार्गो ऑडीआर संख्या-33 नगर सीमा के अंतर्गत होता हुआ जाता है। उपरोक्त मार्ग पर नगर सीमा के अंतर्गत अवैध रूप से लोगों ने अपने आवास व्यापारिक प्रतिष्ठान गोदाम मार्ग के दोनों और बिना अनुमति के बना लिए जिसके कारण आवागमन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था।
वर्ष 2009 में उपरोक्त मार्ग से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड बदायूं द्धारा नगर पालिका परिषद सहसवान वा राजस्व टीम के साथ अभियान चलाए जाने के लिए रूपरेखा तैयार की। परंतु कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग बदायूं द्धारा उपरोक्त दोनों को सड़क सीमा के अंतर्गत रोड साईड रोड लैंड कंट्रोल एक्ट 1945 के अंतर्गत पटरी के दोनों ओर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। कब्जे को ध्वस्त करने के लिए कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग बदायूं द्धारा जैसे ही अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई व्यापारी बाजार विल्सनगंज कस्बा सहसवान जिला बदायूं के मोहन कृष्ण पुत्र स्वर्गीय देव प्रकाश नईम उल हसन उर्फ लड्डन मियां मियां पुत्र छुट्टन मियां देव प्रकाश पुत्र स्वर्गीय गोपाल दास गोविंद कुमार पुत्र स्वर्गीय जगदीश चंद्र ज्ञान प्रकाश पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप अमरदीप पुत्र स्वर्गीय अखिलेश कुमार गिरीश चंद्र पुत्र स्वर्गीय मुन्नालाल असीत पुत्र स्वर्गीय श्री कृष्ण ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित सिविल रिट याचिका संख्या 38574 वर्ष 2009 में पारित आदेश दिनांक 29 जुलाई वर्ष 2009 के निर्देशन में याची गणों द्वारा प्रस्तुत की जाने के प्रतिवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय ने व्यापारियों की याचिका को रद्द करते हुए बाद में पक्षकार बनाए गए उप जिला मजिस्ट्रेट को याचीगणों के प्रत्यावेदन पर सुनवाई करने के निर्देश दिए जिस पर तत्कालीन उपजिला मजिस्ट्रेट बीके दोहरे ने याचीगणों को बुलाकर कहा कि अगर नगर पालिका द्धारा या लोक निर्माण विभाग द्धारा उनके पास भवन निर्माण करने की कोई अनुमति पत्र है। तो वह दाखिल करें उपलब्ध कराएं परंतु याची गण नगर पालिका तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण कराने की कोई भी अनुमति पत्र उप जिला मजिस्ट्रेट को नहीं दे सके। जिस पर तत्कालीन उपजिला मजिस्ट्रेट बीके दोहरे ने व्यापारियों संभ्रांत लोगों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए कि अगर व्यापारियों के पास लोक निर्माण विभाग बदायूं द्धारा तथा नगर पालिका परिषद द्धारा भवन बनाए जाने की कोई अनुमति उनके पास है। तो वह कार्यालय को उपलब्ध कराएं 27 जून वर्ष 2009 को उप जिला मजिस्ट्रेट द्धारा नगर में व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया गया जिसमें व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि अगर उनके पास कोई भवन बनाने का किसी विभाग का अनुमति पत्र है तो वह कार्यालय को उपलब्ध करा दें। परंतु किसी भी व्यापारी ने कार्यालय को कोई भी विभाग द्धारा भवन बनाए जाने का अनुमति पत्र प्रदान नहीं किया जिस पर शासन व माननीय उच्च न्यायालय द्धारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अतिक्रमण हटाए जाने का निर्णय लिया गया तथा समाचार पत्रों में भी अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापारियों से अपील भी की गई।

सहसवान-नाधा इस्लामनगर मार्ग लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड 2 के अंतर्गत है अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग खंड टू बदायूं के पत्र द्धारा बताया गया की मार्ग संख्या-33 ऑडीआर सहसवान नाथा इस्लामनगर मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करने हेतु अनुरोध किया गया अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड 2 बदायूं ने बताया कि यूपी रोडसाइड लैंड कंट्रोल एक्ट 1945 के अंतर्गत भवन निर्माण स्वीकृत आबादी भाग में 30 फीट 9.15 मीटर तथा रूलर एरिया में 50 फीट 15.24 मीटर इस ऐप में स्पष्ट उल्लेख है कि लोक निर्माण विभाग की सड़क के मध्य लाइन से दोनों तरफ की दूरी पर मानक दूरी तक किसी भी इमारत का निर्माण नहीं किया जाएगा पूर्व मे अतिक्रमण हटाए जाने के लिए नगर पालिका प्रशासन के द्धारा 25 फिट पर चिन्हित किया गया था। जो कि लोक निर्माण विभाग द्धारा निर्धारित सीमा से कम है। जहां तक नोटिस किए जाने का प्रश्न है इतनी अधिक संख्या में नोटिस दिया जाना संभव नहीं था इसलिए नगर पालिका परिषद सहसवान के द्वारा सर्वसाधारण को अतिक्रमण हटाए जाने के लिए रिक्शे के लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचित किया गया अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग खंड टू बदायूं के आदेश 7 अगस्त वर्ष 2009 के आधार पर यूपी रोडसाइड रेंट कंट्रोल एक्ट 1945 के तहत आबादी भाग में सड़क के मध्य भाग से 30 भाग तक किसी इमारत का निर्माण नहीं किया जा सकता इस प्रकार नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया गया चिन्हाकंन वैध है। तथा लोक निर्माण विभाग की सीमा के अंदर है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाली याचीगणों को उसी समय सूचित किया गया कि अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में विधि पूर्वक हटाया जाएगा। जिसके लिए ऐसी हम स्वयं जिम्मेदार होंगे या किरणों का प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के आलोक में तदअनुसार निर्णय किए जाते हैंl
कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग बदायूं द्धारा सहसवान नाधा इस्लामनगर मार्ग की सीमा के दोनों ओर अवैध रूप से अतिक्रमण को पूर्व में किए गए चिन्ह अंकन वाले अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाए जाने के लिए नोटिस दिए गए नोटिस में लोक निर्माण विभाग की सड़क सहसवान नाधा इस्लामनगर मार्ग पर ग्राम व कस्बा सहसवान आबादी भाग में सरकारी भूमि पर अभ्यासन स्थाई अथवा अस्थाई कब्जा कर लिया है। जिसका चिन्हाकंन तहसीलदार पहचान द्धारा गठित टीम की उपस्थिति में कराया जा चुका है। अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 7 दिन के अंतर्गत हटा लें अन्यथा आप के विरुद्ध धारा 133 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा तथा तोड़ने का खर्चा भी आपसे वसूला जाएगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी। अतिक्रमण हटाए जाने के नोटिस लेकर निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग की पहुंची टीम ने जैसे ही चिन्हाकंन वाले भवन स्वामियों को नोटिस देना प्रारंभ किया तो उन्होंने नोटिस लेने से इंकार कर दिया। जिस पर टीम ने उनके भवन पर नोटिस चस्पा कर दिया नोटिस मिलते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एके यादव ने जानकारी देते हुए बताया नगर मोहल्ला ईसापुर नवादा नसरुल्लागंज बाजार विल्सनगंज के चिन्हित 50 भवन स्वामियों को अतिक्रमण हटाए जाने के नोटिस प्रदान किए गए हैं।
मुकीम अहमद अंसारी, जिला ब्यूरो चीफ, बदायूं 9719216984

