कोर्ट नंबर 36 ने दहेज लोभियों को सुनाई 10 वर्ष की सजा। वह 15000 रुपए आर्थिक दंड

बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

बाराबंकी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) कोर्ट नं0-36 बाराबंकी ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15000/- रू0 अर्थदण्ड से किया दण्डित  पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना हैदरगढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 272/2012 धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डी0पी0 एक्ट में अभियुक्त शिव प्रकाश शुक्ला पुत्र राजनरायन शुक्ला निवासी बम्हरौली थाना हैदरगढ जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) कोर्ट नं0-36 बाराबंकी द्वारा दोष सिद्ध करते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15000 रू0/- अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी

संक्षिप्त विवरणः-

वादी संतोष कुमार बाजपेई पुत्र शिवराम बाजपेई निवासी दोसपुर थाना बछरांवा जनपद रायबरेली ने दिनांक 16.06.2012 को प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिये प्रताड़ित करना व माँग पूरी न होने पर मार डालना जिसके सम्बन्ध में थाना हैदरगढ़ पर मु0अ0सं0 272/2012 धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डी0पी0 एक्ट में अभि0 1. शिव प्रकाश शुक्ला पुत्र राजनरायन शुक्ला आदि पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ महोदय द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।बाराबंकी:

रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

 

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