बदायूँ । 14 नवम्बर। अध्यक्ष, चयन समिति/प्रथम अपर जिला जज ने अवगत कराया है कि जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में से ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्व न हुई हो, उनकी पुनर्नियुक्ति आशुलिपिक हेतु रिक्त 3 पदों एवं कनिष्ठ सहायक के 4 पदों पर अस्थाई रूप से एक वर्ष की अवधि (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाये अथवा प्रोन्नति व सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती न हो जाये) अथवा 65 वर्ष की अवस्था अथवा धारित पद उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, जो भी पहले हो तक के लिए की जानी है।इन पदों पर पुनर्नियुक्त होने वाले कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के समय पर मिलने वाले अन्तिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि काटकर मानदेय के रूप में देय होगा। अन्य भत्ते उ०प्र० शासन के यथासंशोधित आदेशों के अधीन प्रदान किये जायेंगे।
आवेदक अपना आवेदन, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, बदायूँ की वेबसाईट क्रमश से आवेदन पत्र प्रारूप प्राप्त कर आवेदन-पत्र को पूर्ण करके एवं आयु प्रमाण पत्र, स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 22.11.2022 की सांय 4ः00 बजे तक अध्यक्ष, चयन समिति /प्रथम अपर जिला जज, बदायूं के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समयोपरान्त प्राप्त हुये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा । आवेदक दिनांक 25.11.2022 को समय प्रातः 10 बजे अपने मूल प्रपत्रों के साथ साक्षात्कार हेतु प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित रहेगें। साक्षात्कार हेतु अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई यात्रा भत्ता देय होगा।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984