उपजिला मजिस्ट्रेट सहसवान ने चार सगे भाइयों के विरुद्ध गुंडा अधिनियम की कार्रवाई करते हुए जारी किया न्यायालय से सम्मन

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984

सहसवान। थाना कोतवाली पुलिस ने नगर के मोहल्ला हरना तकिया निवासी चार सगे भाइयों के विरुद्ध गुंडा अधिनियम में कार्रवाई किए जाने की मांग उपजिला मजिस्ट्रेट सहसवान से की जिस पर उपजिलाधिकारी ने चारों भाइयों के विरुद्ध गुंडा अधिनियम में पाबंद कराए जाने के निर्देश थाना कोतवाली पुलिस को दिए हैंl
थाना कोतवाली को प्रभारी निरीक्षक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में नगर के मोहल्ला दिल्ली निवासी तौसीफ पुत्र मुख्तयार द्धारा अगस्त को नगर के ही मोहल्ला हरनातकिया निवासी चार सगे भाइयों के विरुद्ध उप जिला मजिस्ट्रेट सहसवान के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए चारों भाइयों को असामाजिक तत्वों की श्रेणी में बताते हुए उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम की धारा 110 जीसीआरपी में पाबंद कराए जाने की मांग की। जिस पर उन्होंने न्यायालय को बताया कि उपरोक्त लोगों के विरुद्ध 13 अगस्त वर्ष 2022 को धारा 326/323/324/504/506 में अपराध पंजीकृत कराया गया था। इससे पूर्व भी उपरोक्त लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली में वर्ष 2019 को भी धारा 147/148/323/504/506 में नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त नामजद अभियुक्त को सड़कों पर खुलेआम घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसके कारण उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है। उपजिला मजिस्ट्रेट विजय कुमार मिश्र ने आफताब भूरा उर्फ हसनैन कादिर आलम पुत्रगण नवाब निवासी गाना मोहल्ला हरना तकिया के विरुद्ध गुंडा अधिनियम 1970 की धारा 3 एक के अंतर्गत चलानी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी।

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984

Don`t copy text!