धोखाधड़ी कर अर्जित कर सम्पति को ध्वस्त करते हुए कुर्क किया गया।, राजस्व एव पुलिस की इस बड़ी कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप
शान्ती देवी अवधेश वर्मा एसएम न्यूज़24टाइम्स विशेष संवाददाता मसौली जनपद बाराबंकी 8707331705
मसौली बाराबंकी। डेढ़ दशक पूर्व बंजर भूमि पर आशियाना एव व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाये जाने पर लगाये गये जुर्माने की राशि अदायगी न करने पर राजस्व प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण मुक्त किया वही पुत्र द्वारा धोखाधड़ी कर अर्जित कर सम्पति को ध्वस्त करते हुए कुर्क किया गया। राजस्व एव पुलिस की इस बड़ी कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उपजिलाधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी की मौजूदगी में हुई कार्यवाही के दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ साथ पीएसी बल मौजूद रहा।
सोमवार की भोर बुलडोजर के साथ जैदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इंधौलिया पहुंचे उपजिलाधिकारी विजय कुमार त्रिवेदी ने धोखाधड़ी एव सरकारी भूमि पर कब्जा कर धन अर्जित करने वाले पिता पुत्र की सम्पति पर बड़ी कार्यवाही की। बताते चले कि सफदरगंज थाने में कुटरचित कर फर्जी बैनामे के आधार पर धोखाधड़ी करने का मामला मसौली ब्लाक प्रमुख राईस आलम एंव उनके सहयोगियों पर दर्ज है। 22 जून को सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पल्हरी निवासी मो0 रईस आलम ने भाईयो एव गैंग के सदस्यों के साथ मिथ्या व कूटरचित प्रपत्र तैयार कर दूसरे की जमीन का बैनामा करने व सार्वजनिक जमीन को कब्जा कर व्यवसायिक रुप में प्रयोग कर अवैध रूप से धन अर्जन करने पर धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही गैंगसरगना मो0 रईश आलम पुत्र स्व0 नूर मोहम्मद निवासी पल्हरी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी द्वारा अपने गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों मो0 आलम, मेराज अहमद व शाह आलम के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर मिथ्या व कूटरचित प्रपत्र तैयार कर उनका प्रयोग करते हुए धोखा-धड़ी कर दूसरे की जमीन का बैनामा करने व सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा कर उस जमीन पर फ्लोर मिल के कार्यालय का निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग कर धनोपार्जन किया जा रहा था। उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत 5 करोड़ 55 लाख 85 हजार रुपये की सम्पति कुर्क की गयीं थी उक्त मामले में वांछित चल रहे जैदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इंधौलिया निवासी अमरजीत वर्मा पुत्र रामदुलारे वर्मा निवासी इन्धौलिया थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही हेतु सम्पत्ति चिन्हीकरण की कार्यवाही से पता चला कि ग्राम इन्धौलिया थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी स्थित सरकारी भूमि गाटा संख्या-210 व 214 क्षेत्रफल-455 एयर (साढ़े चार बीघा कच्चे) पर अभियुक्त अमरजीत वर्मा द्वारा अवैध रुप से कब्जा करके भवन निर्माण किया गया जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 544/2022 धारा धारा 2/3 सार्वजनिक लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम थाना जैदपुर पर पंजीकृत है।
13 जुलाई 2007 को तत्कालीन तहसीलदार की जांच पर 26 लाख 81 हजार रुपये का जुर्माना हुआ था परन्तु अपने रसूख एव राजनीतिक पकड़ के कारण जुर्माने की राशि की अदायगी नही की थी। सोमवार को उपजिलाधिकारी सदर विजय कुमार त्रिवदी अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डा. अखिलेश नरायण सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर सुमित त्रिपाठी तहसीलदार चन्द्रकान्त त्रिपाठी नायब तहसीलदार के पी सिंह कानूनगो आशुतोष उपाध्याय थानाध्यक्ष सफदरगंज अभिषेक तिवारी, प्रभारी निरीक्षक जैदपुर धीरेन्द्र कुमार सिंह
लेखपाल भानु प्रताप सिंह, महेन्द्र गुप्ता, कपिल देव वर्मा और पीएसी बल के साथ अनाधिकृत भवन पर बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण मुक्त कराया तथा बंजर की भूमि की ग्राम पंचायत की भूमि प्रबन्धक समिति के सुपुर्द किया। राजस्व एव पुलिस की बड़ी कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
शान्ती देवी अवधेश वर्मा एसएम न्यूज़24टाइम्स विशेष संवाददाता मसौली जनपद बाराबंकी 8707331705