आत्मनिर्भर भारत अभियान

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984

बदायूँ। जिला उद्यान अधिकारी पूजा ने अवगत कराया है कि ’’पी0एम0 एफ0एम0ई0-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना‘‘ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी0एम0 एफ0एम0ई0) के तहत जनपद बदायूॅ में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित सूक्ष्म खाद्य उद्योगों के विस्तार व नई इकाईयों की स्थापना के लिए दिनांक 22.12.2022 दिन वृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य उद्योग मेले का आयोजन किया जाएगा। मेल में नवीन/विस्तारित उद्यम लगाने के इच्छुक उद्यमियों को उद्यम लगाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। साथ ही योजनान्तर्गत लम्बित ऋण पत्रावलियों में सक्षम स्तर पर लगायी गयी आपत्तियों का शीघ्र ही निराकरण कराये जाने का प्रयास किया जाएगा। जनपद में योजनान्तर्गत 03 कृषक/उद्यमी संजीव कुमार, ककोडा मिनी फ्लोर मिल, बैंक षाखा एसबीआई कादरचौक, योगेश कुमार वर्मा, बिसौली, मस्टर्ड ऑयल, पीएनबी, बिसौली एवं रतना देवी, ग्राम बीबीपुर, मस्टर्ड ऑयल, पीएनबी इन्द्राचौक, बदायूॅ के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। मेले में विभाग की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं व वित्तीय संस्थानों से ऋण दिलाकर व्यवसायियों को उन्नतिशील बनाया जाएगा। मेले के माध्यम से उद्यमियों को उन्नतिशील बनाने एवं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देष्य से अपना उद्यम स्थापित करने हेतु प्रेरित करने का लक्ष्य है।
योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण के निम्नांकित उद्योगों हेतु अनुदान मिलेगा। बेकरी, पशु एवं मुर्गी चारा, चावल एवं चावल मिल, दुग्ध उत्पादन से संबिंधत, फ्लोर मिल, आयल सीड आधारित उद्योग, नमकीन उद्योग, मिठाई उद्योग, मैदा आधारित उद्योग, चिप्स, पापड़, नमकीन, बिस्कुट, रेडी टू कुक, मशरूम एवं मशरूम आधारित उद्योग, अचार, जैम, जैली, केचप, मुरब्बा, रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन जैसे उद्योग के लिए ऋण मिलेगा।व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों, एफ0पी0ओ0, स्वयं सहायता समूहों एवं कोआपरेटिव को तथा नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु इच्छुक उद्यमियों को प्रोजेक्ट की लागत का अधिकतम 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा (अधिकतम सब्सिडी 10 लाख प्रति उद्यम)। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए और शेष राशि बैंक से लाभार्थी को ऋण प्राप्त करना होगा। योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट लागत का 3 करोड़ तक निर्धारित है। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट https://mofpi.nic.in/ pmfme पर देखे जा सकते है। अधिक जानकारी हेतु व्यक्तिगत रूप से उद्यमी एवं अन्य इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, बदायूॅ नवीन कलेक्ट्रेट परिसर, कमरा नंबर-33 में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होते हुए तथा दूरभाष पर भी योजना संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984

Don`t copy text!