बिना साधारण मिट्टी खनन योजना स्वीकृति कराये हुये भट्ठों का संचालन न करें
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984
बदायूँ । खान अधिकारी बी0बी0 प्रसाद ने समस्त उपजिलाधिकारियों को अवगत कराया है कि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्र के द्वारा निदेशक ने अधिसूचना दिनांक 04.01.2018 जिसके माध्यम से साधारण मिट्टी और ईंट-मिट्टी के खनन योजना अनुमोदित किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, से अवगत कराया है। साथ ही निदेशक के द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज ( परिहार ) नियमावली , 2021 के नियम -35 में खनन योजना प्रस्तुत / अनुमोदित किये जाने के प्राविधान में कतिपय जिलों में बिना जिलाधिकारी से अनुमोदित खनन योजना के ही साधारण मिट्टी के खनन अनुज्ञा – पत्र स्वीकृत होने पर नियमावली -2021 के नियम -35 के प्रतिकूल बताया है। समस्त तहसीलों में संचालित भट्ठा स्वामियों को एसडीएम निर्देशित कर दें कि वह बिना साधारण मिट्टी खनन योजना स्वीकृति कराये हुये भट्ठों का संचालन न करें।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984

