जिस केस में गई विधायकी, उसी केस से बरी हुए आजम खान
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लखनऊ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के लिए बड़ी राहत है। उन्हें हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। निचली अदालत के फैसले को कोर्ट ने खारिज कर आजम खान को बरी कर दिया। बता दें कि मामले में आजम को तीन साल की सजा हुई थी। इसकारण उनकी विधायकी चली गई थी। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज़म खान को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से 27 अक्टूबर 2022 को दोषी करार देकर 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। वहीं, आजम खान के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया था। बाद में सपा नेता ने सजा के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस पर कई माह बहस होने के बाद अब फैसला आया है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम की तीन साल की सजा को खारिज कर उन्हें बरी किया गया है। साल 2019 का यह मामला है। रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को आजम खान ने संबोधित किया था। इस सभा में भड़काउ भाषण देने के आरोप उन पर लगे थे। इसके तीन साल बाद 2022 में आजम खान को तीन साल की सजा हुई थी और उनकी विधायकी चली गई थी।
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