नौ साल पहले गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चार भाइयों को पांच-पांच साल की सजा
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज 24 टाइम्स) बदायूं 9719216984
बदायूँ। नौ साल पुराने गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नवम मिर्जा जीनत ने दोषी चार सगे भाइयों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना इस्लामनगर के गांव चांदपुर निठाया निवासी हसनफूल ने 24 नवंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।रिपोर्ट के मुताबिक गांव के ही जब्बार, सरताज, इकरार और अबरार पुत्रगण जफरुद्दीन से उसका खेत में कूड़ा डालने को लेकर झगड़ा हो गया था।
इसी रंजिश के चलते चारों भाइयों ने एकराय होकर उसे, उसकी बेटी और चाची को पीटा।जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरविंद लाल और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद नामजद चारों भाइयों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज 24 टाइम्स) बदायूं 9719216984

