मृतक व्यक्ति की फर्जी वसीयत एवं अभिलेख तैयार करने के मामले में न्यायालय ने लेखक अधिवक्ता शाहिद 7 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देश पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी
एसएम न्युज 24 टाइम्स, बदायूं
बदायूं न्यायिक मजिस्ट्रेट सहसवान ने परिवाद संख्या 125 वर्ष 2022 राशिद द्वारा दिए गए परिवाद बाद में मृतक व्यक्ति की वसीयत उप निबंधक कार्यालय सहसवान में पंजीकृत करा कर भूमि का बैनामा कर तहसीलदार न्यायालय से भूमि अपने पक्ष में करा कर धोखाधड़ी करके भूमि बेचने के मामले में तत्कालीन कार्यवाहक उपनिबंधक अधिकारी प्रलेखक तथा एक अधिवक्ता सहित 7 लोगों के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली को अपराध पंजीकृत करने के निर्देश दिए जिस पर थाना कोतवाली में उपरोक्त लोगों के विरुद्ध धारा 420 467 468 471 120 बी में मामला पंजीकृत करते हुए न्यायालय को भी अवगत कराया गया है.
न्यायिक मजिस्ट्रेट सहसवान के न्यायालय में अधिवक्ता रविंद्र नारायण सक्सेना द्वारा दायर किए गए परिवाद बाद में न्यायालय को अवगत कराते हुए बताया कि प्रार्थी राशिद पुत्र इदरीश निवासी मोहल्ला नसरुल्लागंज थाना कोतवाली सहसवान ने धारा 156 3 सीआरपीसी मैं दायर किए गए बाद में बताया की गाटा संख्या 83/0.3670 हैपियर स्थित ग्राम कस्बा भक्ता नगला सहसवान बदायूं चुंगी का संक्रमणीय भूमिधर काबि जा आराजी है परिवादी के पिता इदरीश हुसैन पुत्र आशिक निवासी मोहल्ला नसरुल्लागंज की शादी परिवादी की माता श्रीमती नसीम बेगम के साथ हुई थी परिवादी इदरीस हुसैन बा नसीम बेगम से पैदा हैं जबकि उस समय पर परिवादी 6. 7 महा का था तब परिवादी के पिता इदरीश हुसैन ने परिवादी की माता श्रीमती नसीम बेगम को तलाक दे दिया और और परिवादी के पिता इदरीश हुसैन ने श्रीमती परवीन से शादी कर ली श्रीमती परवीन तलाकशुदा थी बर्बादी के पिता समय-समय पर परिवादी से मिलने आते थे और अपने पास उसे बुला लेते थे दिनांक 26 अक्टूबर वर्ष 2015 को परिवादी के पिता इदरीश हुसैन की मृत्यु हो गई थी बर्बादी के पिता इदरीश हुसैन 1 माह से बीमार चल रहे थे और अपनी मृत्यु से 8 दिन पूर्व इदरीश हुसैन अचेत अवस्था में थे और उनकी मृत्यु के समय व पूर्व में भी परिवादी दिल्ली में मजदूरी कर रहा था परिवादी के पीछे उसके सौतेले भाई इमरान परिवादी की बुआ श्रीमती बिल्कीस उर्फ बिट्टटो पत्नी रफीक पुत्र आशिक हुसैन ने परिवादी का हक मारने के उद्देश्य कार्यालय उपनिबंधक सहसवान में तत्कालीन उपनिबंधक अधिकारी वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद खालिद निवासी मोहल्ला चाहसीरी लेखपाल गवाह के साथ करके बर्बादी के पिता की मृत्यु अवस्था में 26 अक्टूबर 2015 को वसीयतनामा तैयार कराकर मृतक अवस्था में ही वसीयतनामा पर निशानिअंगूठा लगाकर वसीयतनामा पंजीकृत करा लिया पंचायत नामा स्तर पर पंजीकृत किया गया कि परिवार वादी के सौतेले भाई इमरान बा परिवादी की बुआ बिल्कीस उर्फ बिट्टटो भूमिका इकरारनामा मोहम्मद खालिद के हक में करेंगे वसीयतनामा निष्पादित होने के बाद तहसील में मुकदमा दाखिल खारिज विचाराधीन के समय खालिद ने अपनी पत्नी श्रीमती मुखिया बेगम के नाम बैनामा निष्पादित करा लिया परिवादी ने वसीयतनामा को निरस्त कराने हेतु न्यायालय सिविल जज एडी सहसवान बदायूं में भाग संख्या 201 वर्ष 2015 राष्ट्रीय बनाम इमरान आयोजित किया और तहसील में दाखिल खारिज पर आपत्ति मोहम्मद खालिद जोकि कार्यालय उप निबंधक सहसवान में कर्मचारी थे जिनके संबंध में भूमाफिया लोगों से थे खालिद हुसैन ने अपने भू माफियाओं से अपने संबंध बनाते हुए परिवादी पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी जिस पर परिवादी ने भूमि का दाखिल खारिज के मुकदमे में अपनी रजामंदी दे दी समझौता नामा के आधार पर न्यायालय ने मुकदमा तय नहीं किया और भूमाफिया लोगों के दबाव में परिवादी को अपना मुकदमा वापस लेना पड़ा मुकदमा के दौरान परिवादी के सौतेले भाई इमरान हुसैन तथा परिवादी की बुआ बिल्कीस ने उसामा अंसारी पुत्र श्री सूजा उद्दीन निवासी मोहल्ला सैफुल्ला गंज जिला बदायूं के हाथ में भूमि का बैनामा बिना दाखिल खारिज किए हुए कर दिया और षड्यंत्र के तहत गवाही में परिवादी का नाम लिखकर बर्बादी के नाम के फर्जी हस्ताक्षर करके दस्ते बाद तैयार कराया गया और कार्यालय उप निबंधक सहसवान में कर्मचारियों से सर्च करके बैनामा परस्ती के समय रमेश वासी रोज को प्रस्तुत करके बैनामा 1 नवंबर वर्ष 2019 लिखा गया तथा 13 नवंबर वर्ष 2019 को बैनामा पंजीकृत कराया गया परिवादी ने जानकारी होने पर न्यायालय सिविल जज ad7 बदायूं में भाग संख्या 215 वर्ष 2021 राष्ट्रीय बनाम इमरान बैनामा निरस्तीकरण एवं वसीयतनामा जीरो आयोजित किया गया प्रार्थी ने उपरोक्त बैनामा निरस्त कराने के लिए स्थानीय अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को मामले की जानकारी लिखित एवं मौखिक रूप में देते हुए कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया परंतु कहीं से न्याय नहीं मिला तब प्रार्थी ने न्यायालय की शरण ली है l
परिवादी राशिद के प्रार्थना पत्र पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना कोतवाली पुलिस को दोषपूर्ण मृतक व्यक्ति की फर्जी वसीयतनामा पंजीकृत करने तथा धोखा देकर भूमि का बैनामा करने के मामले पर अभियुक्त इमरान हुसैन पुत्र इदरीश हुसैन निवासी नसरुल्लागंज बिल्किस ऊर्फ बिट्टो पिता आशिक हुसैन मोहल्ला नसरुल्लागंज फिरोज पिता दिलशाद हुसैन निवासी मोहल्ला नसरुल्लागंज उसामा अंसारी पुत्र सुझाव उद्दीन निवासी मोहल्ला सैफुल्ला गंज रमेश पुत्र रामचंद्र निवासी मोहल्ला सैफुल्ला गंज खालिद पुत्र ना मालूम निवासी मोहल्ला चाहासीरी प्रलेखक सगीर उद्दीन पुत्र ना मालूम निवासी मोहल्ला बजरिया के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करने के निर्देश थाना कोतवाली पुलिस को दिए पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध धारा 420 467 468 471 120 बी में अपराध पंजीकृत कर कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराए जाने के निर्देश दिए हैं l न्यायालय के आदेश पर थाना कोतवाली भू माफियाओं के विरुद्ध दज हुए मुकदमे से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है l
एसएम न्युज 24 टाइम्स, बदायूं

