…..अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा सुनाते हुए 25 रुपये के अर्थदण्ड लगाया गया
शान्ती देवी अवधेश वर्मा एसएम न्यूज़24टाइम्स विशेष संवाददाता मसौली जनपद बाराबंकी 8707331705
मसौली बाराबंकी। 12 वर्ष पूर्व जान से मारने की नियत से हथगोले से हमला करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा सुनाते हुए 25 रुपये के अर्थदण्ड लगाया गया है । बताते चले कि 26 अक्टूबर 2011 को ग्राम त्रिलोकपुर निवासी प्रदीप कुमार पुत्र बैजनाथ पर त्रिलोकपुर निवासी रामचंद्र पुत्र दुबर कहार, वीरेंद्र पुत्र रामचंद्र व शिवदेवी पत्नी रामचंद्र ने जान से मारने की नियत से हघगोलाओ से हमला कर मरनासन्न कर दिया था थाना मसौली मे दर्ज नामजद अभियुक्तों मे रामचंद्र की मृत्यु हो गयी तथा न्यायालय ने शिवदेवी को दोषमुक्त कर दिया था। कोर्ट न 5 मे वाद मे शुक्रवार को आये फैसले मे अभियुक्त वीरेंद्र पुत्र रामचंद्र को 10 साल की कठोर करावास एव 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है ।
शान्ती देवी अवधेश वर्मा एसएम न्यूज़24टाइम्स विशेष संवाददाता मसौली जनपद बाराबंकी 8707331705

