बैनामा के बाद क्रेता को तय धनराशि न दिये जाने का मामला पकड़ तूल
अवधेश कुमार वर्मा संवाददाता बाराबंकी
मसौली बाराबंकी । जमीन के क्रय-विक्रय मे सरकारी स्टैम्प की चोरी तथा बैनामा के बाद क्रेता द्वारा विक्रेता को तय धनराशि न दिये जाने का मामला तूल पकड़ रहा है ।
तहसील सिरौली गौसपुर अन्तर्गत सैदनपुर निवासी मेंहदी हसन द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र के उसने अनुसार बदोसराय मार्ग पर स्थित अपनी जमीन को ताड़ीपुर मजरे सैदनपुर निवासी लक्ष्मी प्रसाद यादव और राकेश कुमार यादव के हाथ बीस लाख रुपए मे बेची थी । लेकिन क्रेताओं ने सरकारी स्टैम्प की राशि बचाने के लिए तीन लाख रूपए मे जमीन की रजिस्ट्री करा ली तथा विक्रेता को तीन लाख रुपए का भुगतान कर बाकी पैसा घर पर दे देने का वादा किया । प्रार्थनापत्र मे कहा गया है कि क्रेता जन जमीन रजिस्ट्री करा लेने के बाद बिक्रेता को बकाया धनराशि देने के लिए तैयार नही है ।जबकि उक्त भूमि की सरकारी मालियत 1230000₹ होती है । उक्त जमीन पर तीन पेड़ आम ,एक पेड़ पकड़िया, एक पेड़ गूलर व एक पेड़ यूक्लिप्टिस के लगे हैं और एक नॉनवेज होटल तथा मुर्गा मीट की दूकान संचालित है ।
क्रेता मेंहदी हसन ने जिले के आला अधिकारियों को प्रार्थनापत्र प्रेषित कर क्रेताजनों से बकाया धनराशि दिलाने तथा मालियत के अनुसार स्टैम्प चोरी के मामले मे विधिक कार्यवाही किये जाने की मांग को है ।

