पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा 03 वर्ष का कारावास तथा 100/- रु0 (सौ रुपये ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 411/1996 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट बनाम दुर्गपाल सिंह पुत्र कुंवर सिंह निवासी ग्राम वनकोटा थाना वजीरगंज जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री बृजराज सिंह द्वारा की गयी । साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना वजीरगंज द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 06-12-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त आर्म्स एक्ट मे दोषसिद्ध अभियुक्त दुर्गपाल उपरोक्त को अंतर्गत धारा 5/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए 03 वर्ष का कारावास एवं 100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त दुर्गेश द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी ।
पैरवी करने वाले पैरोकार थाना वजीरगंज तथा लोक अभियोजक सुश्री रोहिणी उपाध्याय तथा विवेचक उ0नि0 उ0नि0 श्री बृजराज सिंह का योगदान सराहनीय रहा।
*मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज 24 टाइम्स) बदायूं 9719216984*

