परिवारिक न्यायालय के आदेश के बाद राजस्वकर्मियों की मौजूदगी मे पति के नाम दर्ज गाटा संख्या मे लाल झंडी लगाकर कुर्की की कार्रवाई की गयी
अवधेश कुमार वर्मा संवाददाता बाराबंकी
मसौली बाराबंकी। परिवारिक न्यायालय के आदेश के बाद भी पत्नी को भरण-पोषण की राशि न देने पर पति के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाकर कुर्की और वसूली वारंट जारी किया है जिसके क्रम मे शनिवार को नायब तहसीलदार एव अन्य राजस्वकर्मियों की मौजूदगी मे पति के नाम दर्ज गाटा संख्या मे लाल झंडी लगाकर कुर्की की कार्रवाई की गयी है।
बताते चले की मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम टेरासानी निवासी कायम पुत्र इस्लाम के खिलाफ उसकी पत्नी बानो ने पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। न्यायालय ने धारा 125 के तहत सुनवाई के दौरान परिवार न्यायालय ने कायम को अपनी पत्नी बानो को प्रतिमाह भरण पोषण के लिए रुपये अदा करने का आदेश दिया था लेकिन कायम न्यायालय के आदेश की अवेहलना करता रहा और भरण पोषण का पैसा नही दिया नतीजा यह हुआ की भरण पोषण की धनराशि दो लाख बावन हजार बन गयी और
अधिवक्ताओं के तर्क से सहमत होकर परिवार न्यायालय बाराबंकी ने कायम के खिलाफ कुर्की और वसूली वारंट जारी कर दिया। विगत दिनों हुए आदेश के आज अंतिम दिन नायब तहसीलदार भुवनेश्वर तिवारी, राजस्व निरीक्षक स्वामीनाथ सोनी, संग्रह आमीन शैलेन्द्र कुमार पाठक, यादवेन्द्र यादव, हल्का लेखपाल राजेश तिवारी, अजय चौहान ने कायम के नम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज गाटा संख्या 833 मे लाल झंडी लगाकर नीलामी की प्रक्रिया शुरु कर दी है।
बताते चले कि टेरासानी निवासी क़ायम पुत्र इस्लाम की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व थाना व कस्बा मसौली के मोहल्ला कटरा निवासी अय्यूब की पुत्री बानो के साथ हुई जिसके एक 7 वर्षीय पुत्र अब्दुल्ला भी है लेकिन कायम दहेज की मांग को लेकर बराबर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था।