छेड़खानी के अपराध की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास

बाराबंकी के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी के अपराध की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपसराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना कुर्सी पर नाबालिग के साथ छेड़खानी के अपराध के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 121/2017 धारा 354ए/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बब्लू पुत्र मो0 अनीश निवासी मोहसण्ड थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-46 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा मो0 इस्तियाक पुत्र गुलाम हुसैन निवासी मोहसण्ड थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी को दोषमुक्त किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।

संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 27.03.2017 को थाना कुर्सी क्षेत्रान्तर्गत निवासी द्वारा अभियुक्तगण 1.बब्लू पुत्र मो0 अनीश 2.मो0 इस्तियाक पुत्र गुलाम हुसैन निवासीगण मोहसण्ड थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी के विरूद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहलाफुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गई । उक्त सूचना के आधार पर थाना कुर्सी पर मु0अ0सं0 121/2017 धारा 365/506/354ए भादवि व 3(1) 5 डब्लू 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक सी0ओ0 फतेहपुर द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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