माल्या को झटका, ब्रिटिश अदालत ने खारिज की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका
संपादक मोहिनी शर्मा एडवोकेट
नई । भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को करारा झटका लगा है। ब्रिटेन की एक अदालत ने माल्या की भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। माल्या भारत में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित है। माल्या ने भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ फरवरी में इंग्लैंड और वेल्स की हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने माना है कि माल्या के खिलाफ भारत में कई गंभीर आरोप हैं। माल्या ने याचिका के संबंध में ट्वीट में कहा था, ‘मैंने बैंको को लगातार उनके पूरे पैसे चुकाने के लिए प्रस्ताव दिया है। न तो बैंक पैसे लेने को तैयार रहे हैं और न ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संपत्तियों को छोड़ने के लिए।’
वहीं रॉयल कोर्ट में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इविन और जस्टिस एलिजाबेथ लाइंग की दो सदस्यीय पीठ ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। जजों ने अपने फैसले में कहा कि हम यह मानते हैं कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे) द्वारा पाए गए आरोप कुछ मामलों में भारत की तरफ (सीबीआई और ईडी) से लगाए गए आरोपों से ज्यादा व्यापक हैं, लेकिन सात ऐसे अहम मामलों में आरोप भारत में लगाए गए हैं। अब अपील खारिज होने के बाद विजय माल्या के पास हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर पास करने के बाद 14 दिन का समय होगा इस दौरान वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर वह इसमें विफल रहे तो उन्हें भारत प्रत्यर्पित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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