बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी करने वाले गिरोह के सरगना व सक्रिय सदस्य की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग चौंतीस लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा-
बाराबंकी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों को श्रीमान जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी जिसका विवरण निम्नवत है-
इसी क्रम में थाना देवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के 1. अभियुक्त/गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय पुत्र स्व0 राम धारी पाण्डेय निवासी अरहरिया पोस्ट गौरी अहिरौली जनपद आजमगढ़, हालपता 01/94 विजयंत खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ, अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों 2. अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व0 देवी सहाय पाण्डेय निवासी अरहरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व हालपता मकान नं0 84/85 मयूर रेजीडेन्सी थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ, 3. आलोक कुमार चौबे पुत्र हलधर चौबे निवासी ग्राम दुबावल टहर वाजिदपुर थाना कप्तानपुर जनपद आजमगढ़, हालपता 01/94 विजयंत खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ के साथ मिलकर विगत 12-15 वर्षों से आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु अवैध क्रिया-कलापों से धनोपार्जन कर ए0टी0 ग्लान्स इंस्फ्राट्रक्चर प्रा0लि0 व टी0एस0एन0 ग्लास इन्फ्राटेक प्रा0लि0 कम्पनी का निर्माण कर लोगों के साथ आवासीय प्लाट/भूखण्ड बेचने के नाम पर छल कपट, कूटरचना, धोखाधड़ी व जालसाजी कर सम्पत्ति हड़पने जैसे जघन्य अपराध कारित किए जाने में लिप्त है। इस गिरोह द्वारा कारित किए गए आपराधिक कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अभियुक्त/गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय व गिरोह सरगना अरविन्द पाण्डेय उपरोक्त द्वारा ए0टी0 ग्लान्स इंस्फ्राट्रक्चर प्रा0लि0 व टी0एस0एन0 ग्लास इन्फ्राटेक प्रा0लि0 कम्पनी का निर्माण कर सन् 2014 से अब तक ग्राम भिटौली खुर्द परगना देवा तहसील नवाबगंज में स्वयं के नाम पर भिन्न-भिन्न गाटा संख्याओं में क्रय की गई अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 34 लाख 02 हजार रुपये को थाना देवा/कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चिन्हित कर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी।
इसी क्रम में अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा कुर्की का आदेश निर्गत किया गया ।
कुर्क किए जाने हेतु सम्पत्ति का विवरण- (कुल सम्पत्ति की कीमत 34 लाख रुपये (34,02,000/-रुपये)
1. गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय पुत्र स्व0 राम धारी पाण्डेय निवासी अरहरिया पोस्ट गौरी अहिरौली जनपद आजमगढ़ हालपता 01/94 विजयंत खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ
1. ग्राम भिटौली खुर्द परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी में
01. गाटा संख्या 548, क्षेत्रफल 0.037 हे0
02. गाटा संख्या 553, क्षेत्रफल 0.030 हे0
2. सक्रिय सदस्य अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व0 देवी सहाय पाण्डेय निवासी अरहरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व हालपता मकान नं0 84/85 मयूर रेजीडेन्सी थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ
03. गाटा संख्या 544, क्षेत्रफल 0.006 हे0
04. गाटा संख्या 546क, क्षेत्रफल 0.008 हे0
कुल 04 अदद गाटा कुल क्षेत्रफल 0.081 हेक्टेयर कुल कीमत लगभग 34,02,000/- रुपये
आपराधिक इतिहास-
गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय पुत्र स्व0 राम धारी पाण्डेय निवासी अरहरिया पोस्ट गौरी अहिरौली जनपद आजमगढ़ हालपता 01/94 विजयंत खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ
1. मु0अ0सं0 2894/2011 धारा 419/420/467/468/471/506/120बी भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 131/2016 धारा 406/420/467/468/471 भादवि थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 32/2018 धारा 149/506/420 भादवि थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 495/2020 धारा 420/467/468 भादवि थाना देवा जनपद बाराबंकी
5. मु0अ0सं0 299/2021 धारा 406/420 भादवि थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 477/2021 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना देवा जनपद बाराबंकी
7. मु0अ0सं0 285/2022 धारा 406/420 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 384/2022 धारा 419/420/467/468/471/323/504 भादवि थाना देवा जनपद बाराबंकी
9. मु0अ0सं0 200/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना देवा जनपद बाराबंकी
2. सक्रिय सदस्य अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व0 देवी सहाय पाण्डेय निवासी अरहरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व हालपता मकान नं0 84/85 मयूर रेजीडेन्सी थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ
1. मु0अ0सं0 2894/2011 धारा 506 भादवि थाना को0नगर जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 165/2016 धारा 419/420 भादवि थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर
3. मु0अ0सं0 131/2016 धारा 406/420/467/468/471 भादवि थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 141/2021 धारा 406/420 भादवि थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
5. मु0अ0सं0 171/2021 धारा 409/420 भादवि थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 299/2021 धारा 406/420 भादवि थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
7. मु0अ0सं0 388/2021 धारा 406/504/506 भादवि थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
8. मु0अ0सं0 126/2022 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
9. मु0अ0सं0 200/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना देवा जनपद बाराबंकी
बाराबंकी पुलिस/प्रशासन ने उपरोक्त गैंग द्वारा आपराधिक कृत्य से स्वयं एवं परिजनों के नाम अर्जित की गई कुल 07 करोड़ की सम्पत्ति को पूर्व में ही कुर्क किया जा चुका है।
साथ ही बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार गिरोह बनाकर धोखाधड़ी व जालसाजी करके सम्पत्ति हड़पने जैसे आपराधिक कृत्य कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

