बन्दियों की मृत्यु की न्यायिक जाॅच के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य 15 सितम्बर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य
शमीम अंसारी बाराबंकी: एसएम न्यूज24टाइम्स .
बहराइच 08 सितम्बर। सिविल जज (प्र.ख.)/ए.सी.जे.एम./जाॅच अधिकारी जगन्नाथ ने अपराध संख्या 166/2018 अन्तर्गत धारा-376, 506, भा.द.सं. व 67ए आई एक्ट थाना हुज़ूरपुर जनपद बहराइच से सम्बन्धित निरूद्ध विचाराधीन बंदी विनीत कुमार पुत्र स्व. राजित राम आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम शेखापुर थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच जो कि 01 फरवरी 2019 से कारागार में निरूद्ध था, जिसकी दौरान उपचार के.जी.एम.यू. लखनऊ में 12 मई 2019 को मृत्यु हो गयी है।
इसके अलावा अपराध संख्या 1640/2017 अन्तर्गत धारा 376डी, 354 भा.द.सं. थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच से सम्बन्धित विचाराधीन बंदी रज्जब अली पुत्र सुमेर उम्र लगभग 61 वर्ष निवासी ग्राम तकिया थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच जो कि 21 फरवरी 2018 से कारागार में निरूद्ध था, जिसकी दौरान उपचार के.जी.एम.यू. लखनऊ में 25/26 जनवरी 2019 को मृत्यु हो गयी है। न्यायालय सिविल जज (प्र.ख.)/ए.सी.जे.एम. बहराइच द्वारा उक्त विचाराधीन बन्दियों की मृत्यु के सम्बन्ध में न्यायिक जाॅच की जा रही है। यह जानकारी देते हुए जाॅच अधिकारी ने बताया कि विचाराधीन बन्दियों की मृत्यु की बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना हो तो वह 15 सितम्बर 2020 को सिविल जज (प्र.ख.)/ए.सी.जे.एम. बहराइच के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।