4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा टालने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
संपादक मोहिनी शर्मा एडवोकेट एसएम न्युज24 टाइम्स
कोरोना के कारण परीक्षा न दे सकने वालों को अंतिम मौका देने पर विचार कर सकता है केंद्र
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2020 को टालने का आदेश देने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्ययाधीश एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हालांकि, केंद्र अपने अंतिम अवसर का लाभ उठाने की चाह रखने वाले उन उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त मौका देने की संभावना पर विचार कर सकती है, जो कोविड-19 महामारी के कारण प्रतियोगी परीक्षा में बैठने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और यह उम्र सीमा को बढ़ाए बिना करना चाहिए।
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