यूपी में सर्पदंश से होने वाली असमय मौत घोषित हुई राज्य आपदा, अब मृतक के परिजनों को 4 लाख की मदद देगी उत्तर प्रदेश सरकार शासनादेश भी हुआ जारी।

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सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को 7 दिन के अंदर ही उपलब्ध करानी होगी सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति के मृत होने पर परिवार को उक्त सहायता राशि

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है यानी अब सांप के काटने से यदि किसी की मृत्यु होती है तो वह सरकारी मुआवजे का भी हकदार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।इस आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगें। घटना के 7 दिनों के भीतर उन्हें तय सरकारी मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। यह सुनिश्चित करना सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का कार्य होगा। जनपद में जहरीले सर्पो को पहचानने के साथ ही लोगो को जागरूक कर सर्पदंश से बचाने व सर्पो एवं मानव के बीच सामंजस्य बैठाने के साथ ही विभिन्न प्रजाति के सर्पो की जान बचाने में जुटे ओशन महासचिव पर्यावरणविद सर्पमित्र डॉ आशीष त्रिपाठी ने यूपी सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत किया है। उक्त शासनादेश में अब स्टेट मेडिको लीगल सेल के अनुसार सर्पदंश के बाद मृतक के विसरा जांच की अनिवार्यता नही रही है और मेडिकल सेल के अनुसार न ही मृतक के विसरा में पूर्ण रूप से सर्पदंश से हुई मौत की कोई पुष्टि होती है इस अनिवार्यता के अब खत्म होने से मरने वाले के परिवार को आर्थिक सहायता की कानूनी प्रक्रिया भी अब काफी आसान हो गयी है। बस पीड़ित परिवार को सर्पदंश से हुई मौत के बाद पंचनामा या पोस्टमार्टम कराना होगा व जिलाधिकारी को सूचना भी देनी होगी वहीँ जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर ही पीड़ित परिवार को सहायता राशि की भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण भी करना होगा। उक्त प्रकरण में 7 दिन के अंदर ही सहायता देने का शासनादेश समस्त जिलाधिकारियों को मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित किया गया है। विदित हो कि, एक आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा सर्पदंश से मौत यूपी में ही होती है और लगभग 97 प्रतिशत मौत ग्रामीण इलाकों में होती है। उन्होंने कहा कि, यूपी सरकार के इस निर्णय से सूबे के कई सर्पदंश से पीड़ितों परिवारों को बडी मदद मिलेगी।

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