बिना अनुमति पत्नी की कॉल रिकार्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन, हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

समाचार एजेंसी न्यूज़ एसएम न्यूज़ के साथ 9889789714

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया है कि पत्नी की नकारात्मक छवि दिखाने के लिए उसकी मर्जी के बगैर उसकी काल रिकार्ड करना उसकी निजता का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को भी रद कर दिया है, जिसके तहत बठिंडा फैमिली कोर्ट ने इस काल रिकार्डिंग को एक सबूत के तौर पर माना था।पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए महिला ने बताया कि उसके और उसके पति के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद के चलते पति ने 2017 में बठिंडा की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए केस दाखिल किया था। इसी बीच, उसने अपनी व याची के बीच की बातचीत की रिकार्डिंग को सुबूत के तौर पर पेश किया। फैमिली कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया जो की नियमों के मुताबिक सही नहीं है।

समाचार एजेंसी न्यूज़ एसएम न्यूज़ के साथ 9889789714

Don`t copy text!