तीन किस्तो में वाहन मालिक जमा कर सकते हैं टैक्स
मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489
बाराबंकी(एसएम न्युज24टाइम्स) । एआरटीओ पंकज सिंह ने वाहन मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन वाहन स्वामियों का वाहन टैक्स व अन्य टैक्स बकाया है वह लोग सम्पूर्ण बकाया धनराशि अगर एक मुश्त जमा करना चाहते हैं तो वाहन स्वामियों को सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश के 30 दिनों के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी पड़ेगी। उन्होने आगे बताया कि अगर वाहन स्वामी अपना बकाया टैक्स किस्तो में जमा करना चाहता है तो तीन किस्तो के माध्यम से अपना बकाया जमा कर सकता है। प्रथम किस्त में सम्पूर्ण बकाया का 50 प्रतिशत जमा करना पड़ेगा व बाकी का बकाया पैसा दो किस्तो में जमा किया जायेगा। उन्होने यह भी बताया कि प्रथम किस्त 21 दिनों के भीतर व द्वितीय किस्त 28 दिनो की भीतर व तृतीय किस्त 35 दिनों के अन्दर जमा होगी। अगर वाहन स्वामी ने निर्धारित सीमा के अन्दर अपनी किस्ते जमा नही की तो उनको प्रतिदिन 50 रुपया बिलम्ब शुल्क भी जमा करना पड़ेगा।
मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489

