बहराइच 21 जुलाई। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चर्तुवेदी के कुशल नेतृत्व एवं मार्ग निर्देशन में 13 अगस्त 2022 को सिविल कोर्ट परिसर बहराइच मंे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादांे, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, वैवाहिक वादांे, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादांे, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद सेवानिवृत्ति के लाभों से सम्बन्धित विवाद, अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) तथा प्री-लिटिगेशन धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों, श्रम विवादों विद्युत एवं जल बिल विवाद, अन्य अपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक व अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु मोटर दुर्घटना अधिकरण हेतु 04 प्री-ट्रायल बैठकें 18 व 25 जुलाई तथा 01, 04 एवं 06 अगस्त 2022 को, परिवार न्यायालय हेतु 22, 25, 27 व 30 जुलाई एवं 03 अगस्त 2022 तथा दीवानी कचेहरी स्थित अन्य न्यायालयों हेतु 26 व 29 जुलाई तथा 02 व 05 अगस्त 2022 को प्री-ट्रायल बैठकंे नियत की गयी हैं, ताकि पक्षकार बैठकों में उपस्थित होकर मामलों को आपसी वार्ता, सुलह व अन्य आधार पर निस्तारित करा सकते है तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सचिव श्री कुमार ने पक्षकारों से अपील की है कि नियत तिथियों पर प्री-ट्रायल बैठकों तथा 13 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठायें। : रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500
Related Posts

